BHOPAL में Food Products की फैक्ट्री सील, ​शाकाहारी-मांसाहारी सामग्री एक साथ रखी थी

Updesh Awasthee
भोपाल, 03 जुलाई 2026:
राजधानी भोपाल के अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया (ईंटखेड़ी) में आज खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने नियमों का उल्लंघन कर अमानक परिस्थितियों में संचालित हो रही बेकरी और मिठाई निर्माण इकाई 'बी.के. फूड प्रोडक्ट्स' (B.K. Food Products) पर छापामार कार्रवाई की। मौके पर भारी अनियमितताएं और गंदगी पाए जाने के कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने आगामी आदेश तक परिसर को तत्काल प्रभाव से बंद (सील) कर दिया है। 

सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को  मुख्या. खाद्य सुरक्षा अधिकारी  श्री शिवराज पावक और महिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती साधना सक्सेना शामिल थे। जांच के लिए प्लॉट नंबर 96, अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची। ​जांच के दौरान जब फ़ैक्ट्री के प्रभारी इंद्र कुकेरेजा पिता श्री रमेश कुकेरेजा से FSSAI लाइसेंस मांगा गया, तो उन्होंने जो लाइसेंस (नंबर 11423010000136) दिखाया, वह उस पते के लिए वैध नहीं था। लाइसेंस पर 'किसान मार्केट, शॉप नं. 04, लाम्बाखेड़ा, बैरसिया रोड, भोपाल' का पता दर्ज था, जबकि पिछले एक महीने से अवैध रूप से इस निर्माण कार्य को अचारपुरा में शिफ्ट कर चलाया जा रहा था। 

बारिश के मौसम में खुले में बन रहे थे कुकीज और गुलाब जामुन

​निरीक्षण के दौरान फ़ैक्ट्री के भीतर का नजारा बेहद चौंकाने वाला था। बारिश के इस सीजन में मानवीय उपयोग के लिए तैयार किए जा रहे कुकीज, गुलाब जामुन, क्रीमरोल और क्रीम बिस्कुट जैसी खाद्य सामग्रियां बिल्कुल खुली और असुरक्षित अवस्था में रखी पाई गईं, जिससे उनमें संक्रमण का भारी खतरा था।

​जांच में सामने आईं ये गंभीर कमियां

​खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के शेड्यूल-4 (Schedule-4) का उल्लंघन करते हुए फ़ैक्ट्री में कई गंभीर खामियां पाई गईं। 

​टाइल्स और पेस्ट कंट्रोल गायब

निर्माण स्थल की दीवारों पर जरूरी टाइल्स नहीं लगी थीं। इसके अलावा मौके पर न तो कोई पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट मिला और न ही कीट प्रबंधन (Pest Management) की कोई व्यवस्था थी।

​कर्मचारियों का मेडिकल अनफिट

फ़ैक्ट्री में काम कर रहे 6 महिला और 5 पुरुष श्रमिकों कुल 11 वर्कर्स में से किसी का भी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र (Health Medical Certificate) नहीं पाया गया। 

​शाकाहारी-मांसाहारी सामग्री एक साथ

सबसे गंभीर लापरवाही यह देखी कि अंडों का रखरखाव (Storage) सीधे वेज (शाकाहारी) खाद्य सामग्री के साथ ही सटाकर किया जा रहा था। मेड़ा, अंकल जी जामुन, कुकीज़, के ​सैंपल लेकर परिसर को किया बंद।
​मौके पर मौजूद साथी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों के कानूनी नमूने (Samples) लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

​अधिनियम के मानकों का पालन न करने और जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जाने के कारण, शिवराज पावक मुख्या.खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव द्वारा गवाहों और खाद्य कारोबारी के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया और अग्रिम आदेश तक फ़ैक्ट्री परिसर को पूरी तरह से बंद (सील) कर दिया गया है। जिले में बिना लाइसेंस चालित पाये जाने वाली सभी खाद्य निर्माता यूनिट पर कठोर कारवाही करते हुए बंद कराया जाएगा, सभी लाइसेंस लेकर ही कार्य करे। 
क्रमांक/624/014; विजय/अरुण शर्मा
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