भोपाल, 14 जुलाई 2026: स्कूल शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और वित्तीय लापरवाही का खुलासा होने के बाद कार्रवाई की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (Joint Director Public Instruction), भोपाल संभाग द्वारा श्री सी.जे. जॉयसन (सहायक ग्रेड-3) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। श्री जॉयसन पर शासकीय धन के उपयोग में गंभीर वित्तीय अनियमितता (Financial Irregularity) के आरोप हैं, जिसके कारण विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
Details of 1.55 Crore Financial Scam and Missing Vouchers in Bhopal
इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्री जॉयसन ₹1,55,43,356 (एक करोड़ पचपन लाख तैतालीस हजार तीन सौ छप्पन रुपये) की विशाल राशि के व्यय से संबंधित आवश्यक देयक (Bills) और वाउचर (Vouchers) प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। एक विशेष जांच समिति (Inquiry Committee) की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि उन्होंने बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद संबंधित अभिलेख (Documents) पेश नहीं किए, जो प्रथम दृष्टया आर्थिक गबन की ओर संकेत करता है।
Show Cause Notice for Financial Misconduct and Failure to Respond
विभाग ने इस मामले में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए श्री जॉयसन को 08.06.2026 को एक कारण बताओ सूचना पत्र (Show Cause Notice) जारी किया था। हालांकि, उन्होंने इसका जवाब निर्धारित समय सीमा के बाद दिया, लेकिन जो जवाब दिया वह भी संतोषजनक (Satisfactory) नहीं पाया गया। सरकारी धन के प्रबंधन में बरती गई इस स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) और लापरवाही को सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
Action Under MP Civil Service Rules 1966 and Departmental Inquiry
श्री सी.जे. जॉयसन के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शासकीय उ.मा.वि. राजाभोज, विकास खण्ड फन्दा, जिला भोपाल निर्धारित किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उनके विरुद्ध विभागीय जांच (Departmental Inquiry) भी संस्थित (Initiated) की जा रही है, ताकि मामले की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाई जा सके।

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