भोपाल समाचार, 24 जून 2026: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में विवाहित शिक्षकों एवं कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मामले में, लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त श्री अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के लिए केवल मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। वैकल्पिक दस्तावेजों को भी अपलोड कर सकते हैं।
MP School Education: Marriage Certificate Not Mandatory for Teacher Transfer Applications
दिनांक 23 जून 2026 को रात 9:21 बजे जारी स्पष्टीकरण में आयुक्त श्री अभिषेक सिंह ने लिखा है कि, स्वेच्छिक स्थानांतरण आवेदन में लोकसेवक के विवाह संबंधी डॉक्यूमेंट के अपलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध है। इस संबंध में आवेदकों से प्राप्त अभ्यावेदन के परीक्षण उपरांत विवाह संबंधी डॉक्यूमेंट को अधिक स्पष्ट किया गया। जिसमें विवाह संबंधी डॉक्यूमेंट के रूप में लोकसेवक समग्र कार्ड / सेवा पुस्तिका सत्यापित पृष्ठ या अन्य कोई सुसंगत डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।

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