आयुक्त महोदय, बिना टीईटी वाले अतिथि शिक्षकों को Rejoining मत दीजिएगा

Updesh Awasthee
सेवा में, श्रीमान आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.)। महोदय, सविनय निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2025 को पारित निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक पद पर नियुक्ति एवं सेवा में निरंतरता हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि TET न्यूनतम आवश्यक योग्यता है तथा इसके बिना शिक्षक पद हेतु पात्रता नहीं मानी जाएगी। 

अतः निवेदन है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक कार्यरत थे किन्तु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं, उन्हें अतिथि शिक्षक भर्ती सत्र 2026-27 में पुनः ज्वॉइनिंग (Rejoining) प्रदान न की जाए, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित हो सके। 

साथ ही यह भी निवेदन है कि विभाग द्वारा जारी समस्त निर्देशों एवं भर्ती प्रक्रिया में केवल पात्र एवं TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता प्रदान की जाए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता एवं विधिक प्रक्रिया दोनों सुरक्षित रह सकें। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त विषय में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
धन्यवाद। भवदीय, समस्त अतिथि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मध्यप्रदेश

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