भोपाल, 03 जून 2026: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी बिल्डर्स एवं ठेकेदारों को जिले में चल रहे निर्माण कार्यों में श्रमिक पंजीयन एवं मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयन करना अनिवार्य है। सभी पंजीयन श्रम सेवा पोर्टल पर स्वयं/एम०पी० ऑनलाईन के माध्यम से करने की सुविधा उपलब्ध है। पंजीयन नही कराने की स्थिति में श्रम विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
Bhopal Makes Labour Registration Mandatory for All Builders and Contractors
सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल मंडल भोपाल ने बताया कि पंजीयन उपरांत श्रम विभाग को निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाने की जानकारी भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिससे कि उक्त निर्माण कार्यो का पंजीयन श्रम सेवा एप (SHRAM SEVA APP) पर जियो टेगिंग के माध्यम से किया जा सके।

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