भोपाल, 26 मई 2026: ट्विशा शर्मा की ससुराल में मौत के मामले में सीबीआई ने प्राथमिक सूचना दर्ज कर ली है। इस समाचार में हम आपको बता रहे हैं कि सीबीआई ने अपनी FIR में घटना का क्या विवरण लिखा है और किस आधार पर ट्विशा शर्मा के पति एवं सास को दहेज हत्या का आरोपी बनाया गया है, क्योंकि पूरी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में भी मामला इसी के आधार पर चलेगा। इसके अलावा जो कुछ भी कहा या सुना जा रहा है, न्याय प्रक्रिया में उसका कोई महत्व नहीं है।
Twisha Sharma Bhopal Case: What Happened on the Day of Incident? Read CBI FIR Details
घटना 12 मई 2026 को भोपाल के बागमुगालिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स में हुई। घटना की सूचना 13 मई 2026 को रात 00:05 बजे एम्स अस्पताल से डॉक्टर कार्तिक के माध्यम से मिली। सूचना में बताया गया कि पेशेंट त्विषा शर्मा (उम्र 31 वर्ष) को उनके पति समर्थ सिंह इलाज के लिए अस्पताल लाए थे। समर्थ सिंह ने बताया कि त्विषा ने 12 मई 2026 की रात करीब 10:20 बजे अपने घर पर फांसी लगा ली थी। अस्पताल लाने पर डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्य:
त्विषा के शव का पोस्टमार्टम एम्स भोपाल में हुआ। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण "एंटीमोरटम हैंगिंग" (antemortem hanging by ligature) बताया गया है। antemortem hanging by ligature का मतलब होता है, जब गले में फांसी का फंदा कस रहा था, तब व्यक्ति जिंदा था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि शरीर के अन्य हिस्सों पर "मल्टीपल एंटीमोरटम इंजरीज" (multiple antemortem injuries) पाई गईं, जो किसी कुंद वस्तु (blunt force) के प्रहार से संभव थीं।
परिजनों के आरोप और वैवाहिक पृष्ठभूमि:
त्विषा के माता-पिता और भाई-बहन ने अपने बयानों में बताया कि त्विषा की शादी 09 दिसंबर 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के समय त्विषा की सास गिरिबाला सिंह की मांग पर 2,00,000/- रुपये दिए गए थे और परिवार ने अपनी क्षमता से बढ़कर दान-दहेज दिया था। शादी के कुछ समय बाद ही (जनवरी-फरवरी से) सास और पति समर्थ सिंह ने दहेज को लेकर ताने देने शुरू कर दिए कि "तुम्हारे माँ-बाप ने हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्च नहीं किया है"। खर्च के पैसे न दिए जाने के कारण त्विषा की माँ को ऑनलाइन माध्यम से अपनी पुत्री को पैसे भेजने पड़ते थे।
गंभीर आरोप और प्रताड़ना:
अप्रैल 2026 में, जब त्विषा करीब एक महीने की गर्भवती थीं, तो पति और सास ने कथित तौर पर यह कहते हुए प्रताड़ित किया कि "जो बच्चा है, वह दूसरे का है" और उस पर गर्भ गिराने का दबाव बनाया। मई 2026 के पहले सप्ताह में पति और सास ने उनके चरित्र पर गलत आरोप लगाकर दबाव बनाया, जिसके बाद वह अपने मायके चली गई थीं। झगड़े को सुलझाने के लिए 22 अप्रैल 2026 को एक बैठक हुई थी जिसमें समर्थ ने वादा किया था कि वह अब मारपीट नहीं करेगा।
घटना वाले दिन की स्थिति (12 मई 2026):
12 मई को त्विषा ने अपनी माँ से कई बार बात की। रात करीब 9:41 बजे वह व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रही थीं, तभी पीछे से उनके पति समर्थ सिंह के चिल्लाने की आवाज आई कि "किससे बात कर रही है?" इसके तुरंत बाद फोन कट गया और मोबाइल बंद हो गया। परिजनों ने करीब 20 मिनट तक त्विषा, उनके पति और सास को कई फोन किए, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। रात करीब 10:35 बजे जब गिरिबाला सिंह ने फोन उठाया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, "शी इज नो मोर" (She is no more) और फोन काट दिया।
प्राथमिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों (जैसे व्हाट्सएप चैट और फोटो) के आधार पर पुलिस ने पाया कि मृतिका त्विषा शर्मा को उनकी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह द्वारा दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस आधार पर सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं 80(2), 85, 3(5) और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है।
Twisha Sharma Case CBI FIR pdf Download
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