Madhya Pradesh सरकारी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव; MPPSC और कर्मचारी चयन मंडल के नए नियम जारी

Updesh Awasthee
MP Recruitment Rules 2026 | भोपाल, 22 मई 2026
: मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य में सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण नियमों के प्रारूप जारी किए हैं - 'मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा नियम, 2026' और 'कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम, 2026'। इन प्रस्तावित नियमों पर आम जनता, संस्थाओं और हितधारकों से 05 जून 2026 तक सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई हैं। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने प्रस्तावित हैं और इनका प्रभाव राज्य के सभी विभागों और उपक्रमों पर पड़ेगा।

MP ESB Junior Service Rules: कनिष्ठ सेवाओं के लिए 'स्कोर कार्ड' और 'नियुक्ति पोर्टल' प्रणाली

कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए अब एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है:
Common Eligibility Test (CET): अब प्रतिवर्ष तीन प्रकार की अहर्ता परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी - संयुक्त तकनीकी अहर्ता परीक्षा, संयुक्त सामान्य अहर्ता परीक्षा और शिक्षक अहर्ता परीक्षा।
Scorecard Validity: तकनीकी और सामान्य अहर्ता परीक्षाओं के स्कोर कार्ड परिणाम जारी होने के दिनांक से दो कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसंबर तक वैध रहेंगे। उदाहरण के लिए, 10 जुलाई 2026 को जारी स्कोर कार्ड 31 दिसंबर 2028 तक वैध होगा।
Teacher Eligibility Test (TET): शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम आजीवन वैध रहेगा, लेकिन सरकारी सेवा में चयन के लिए इसका स्कोर कार्ड केवल दो कैलेंडर वर्ष (नियम 6(3) के अनुसार) तक ही मान्य होगा।
Unified Recruitment Portal: मंडल द्वारा एक 'नियुक्ति पोर्टल' का संचालन किया जाएगा। सभी विभाग अपने रिक्त पदों की जानकारी (आरक्षण, वेतनमान, अहर्ता) इसी पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे। अभ्यर्थी अपने वैध स्कोर कार्ड के आधार पर विशिष्ट पदों के लिए पोर्टल के माध्यम से अलग से आवेदन करेंगे।

MPPSC Examination Rules 2026: लोक सेवा आयोग की परीक्षा पद्धति और चयन प्रक्रिया

MPPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए श्रेणियों और चरणों का निर्धारण किया गया है:
Exam Tiers (परीक्षा के स्तर):
राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा तीन स्तरों (प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार) में होगी।
तकनीकी, स्वास्थ्य और अन्य स्नातक समूहों के लिए दो चरणों (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) का प्रावधान है।
यदि किसी पद के लिए विज्ञापित पदों से तीन गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आयोग सीधे साक्षात्कार (एक चरण) के माध्यम से चयन कर सकता है।
Age Calculation: आयु की गणना भर्ती वर्ष के आगामी वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। आयु के प्रमाण के लिए केवल 10वीं (हाईस्कूल) की अंकसूची ही मान्य होगी; शपथ पत्र या जन्म प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
Waiting List (अनुपूरक सूची): मुख्य चयन सूची और अनुपूरक सूची दोनों की वैधता अवधि 6-6 माह होगी।

Job Switching Restrictions: सरकारी सेवकों के लिए नई पाबंदी

नियमों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से नियमित शासकीय सेवा (या उपक्रम) में कार्यरत है, तो वह मंडल की परीक्षाओं के माध्यम से अधिकतम एक बार ही नए पद पर नियुक्त हो सकेगा। दूसरी नियुक्ति के बाद वह मंडल की किसी भी अन्य परीक्षा के लिए अनहर् (अपात्र) हो जाएगा।

Exam Syllabus and Pattern: परीक्षा पाठ्यक्रम का स्वरूप

Technical Exams: इसमें दो भाग होंगे - भाग-1 में मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान, गणित और तार्किक योग्यता (25 प्रश्न) और भाग-2 में संबंधित विषय (75 प्रश्न) शामिल होंगे।
General Exams: इसमें सामान्य ज्ञान, मध्यप्रदेश का विशेष ज्ञान, गणित/रीजनिंग और भाषा ज्ञान के 25-25 प्रश्न (कुल 100) होंगे।
Negative Marking & Cut-off: परीक्षाओं में न्यूनतम अहर्ककारी अंक अनिवार्य होंगे, जिनका निर्धारण मंडल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जाएगा।

Key Highlights for Candidates 

Reservation: अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लंबवत (Vertical) तथा महिलाओं, दिव्यांगों और भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ मिलेगा।
Document Verification: चयन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन और मेडिकल जांच 'नियुक्ति पोर्टल' या संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी।
Appearing Candidates: न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकेंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि तक उनके पास अनिवार्य योग्यता होना आवश्यक है।
इच्छुक व्यक्ति इन प्रस्तावित नियमों के विस्तृत प्रारूप विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर देख सकते हैं और अपने सुझाव sogad1@mp.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

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