MP Government Employees DA Arrears Order: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी!

Updesh Awasthee
भोपाल, 12 मई 2026
: मध्य प्रदेश शासन ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा चुकी है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी घोषित की गई। महंगाई भत्ता जो मिल गया लेकिन पिछला बकाया बाकी था। आज महंगाई भत्ता का बकाया एरियर का आदेश भी जारी हो गया है।

MP DA Arrears Payment Schedule

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ते की यह बढ़ी हुई दर 01 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी गई है। कर्मचारियों को इस वृद्धि का वास्तविक लाभ 01 अप्रैल 2026 (जिसका भुगतान मई 2026 में हुआ है) से मिलना शुरू होगा। कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल से जारी हुए आदेश के अनुसार, 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि (कुल 9 माह) के एरियर का भुगतान छह समान किस्तों में किया जाएगा। एरियर भुगतान का कार्यक्रम इस प्रकार है:
पहली किस्त: मई 2026
दूसरी किस्त: जून 2026
तीसरी किस्त: जुलाई 2026
चौथी किस्त: अगस्त 2026
पांचवीं किस्त: सितंबर 2026
छठी किस्त: अक्टूबर 2026

सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान

शासन ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनका निधन हो गया है, उनके मामले में एरियर की पूरी राशि का भुगतान उनके या उनके नामांकित सदस्य को एकमुश्त (Lump sum) किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी

राउंडिंग ऑफ: महंगाई भत्ते की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
IFMIS प्रक्रिया: कोष एवं लेखा आयुक्त कार्यालय ने निर्देश दिए हैं कि एरियर जनरेशन की प्रक्रिया IFMIS-Payroll मॉड्यूल के माध्यम से पूरी की जाएगी।
बजट प्रावधान: आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस वृद्धि पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधानों से अधिक नहीं होना चाहिए।
यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार उप सचिव, वित्त विभाग, विवेक कुमार घारू द्वारा हस्ताक्षरित है। 

न्यूज सोर्स: यह रिपोर्ट कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्रों (दिनांक 02 अप्रैल 2026 और 05 मई 2026) पर आधारित है। 

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