इंदौर में टैंकर से पानी बेच रही आशा इंटरप्राइजेज पर 50000 हजार की पेनल्टी

Updesh Awasthee
इंदौर, दिनांक 25 मई 2026:
आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा पानी बेचते टैंकर पकड़ने पर एजेंसी पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है जिसके अंतर्गत टैंकर जप्त करने के साथ एजेंसी पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ यह भी निर्देश दिए हैं कि निगम में अनुबंधित टैंकर का पानी वितरण हेतू क्षेत्र निर्धारित है, कोई टैंकर  निर्धारित क्षेत्र अन्य जगह पानी वितरण करता है तो उसके विरुद्ध भी पेनल्टी की कार्यवाही की जाए।

आज जोन क्रमांक 5 वार्ड क्रमांक 27 के दो टैंकर अपने निर्धारित क्षेत्र से अन्य स्थान पर पानी देते पाए गए, यह दोनों टैंकर फर्म आशा इंटर प्राइजेस के थे। जिसमें टैंकर नंबर MP 39 A 3346 जोन क्रमांक 5 वार्ड 27 में निर्धारित था किंतु जोन क्रमांक 7 वार्ड 34 में पानी डाल रहा था। इसी प्रकार टैंकर नंबर MP 45 AA 6004 जोन क्रमांक 5 वार्ड 27 में निर्धारित था किंतु जोन क्रमांक 8 वार्ड 37 में पानी डाल रहा था।

आयुक्त श्री सिंघल के निर्देश पर फर्म आशा इंटर प्राइजेस पर प्रति टैंकर 25000 के आधार पर 50000 की पेनल्टी लगाई गई।

आयुक्त श्री सिंघल द्वारा स्पष्ट  निर्देश दिए गए हैं कोई भी निगम द्वारा अनुबंधित टैंकर अगर पानी बेचते पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। इसी प्रकार सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम द्वारा अनुबंधित टैंकर पर निगम का स्टीकर अनिवार्य रूप से लगा होना सुनिश्चित करें तथा टैंकर अपने निर्धारित क्षेत्र में ही पानी का वितरण करे।

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