NGT का आदेश: पेड़ों को सीमेंट कंक्रीट से इंटरलॉक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 22 अप्रैल 2026
: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि पेड़ों को सीमेंट कंक्रीट से इंटरलॉक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस बात का ध्यान दिया जाए, पेड़ों के आसपास 2 मी का सर्किल खाली होना चाहिए। पेड़ों को सीमेंट कंक्रीट से इंटरलॉक करना, एक प्रकार से उनकी हत्या करने का प्रयास है। 

NGT Orders Action Against Cementing Around Trees, Cracks Down on Violations

उल्लेखनीय है कि, एनजीटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2023 को पेड़ों के चारों ओर 1 मीटर जमीन खुली छोड़ना अनिवार्य किया था, लेकिन ये आदेश फाइलों में ही दबा रह गया। अब इसी मुद्दे पर एनजीटी को फिर दखल देना पड़ा है। अधिवक्ता आर्यन गुप्ता और अनुभूति चौहान के अनुसार, मंगलवार को अवधपुरी में सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों के पास कंक्रीट फिलिंग को लेकर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने साफ निर्देश दिया है कि हर पेड़ के चारों ओर 1 मीटर खुली जगह छोड़ी जाए। 

आसपास कांक्रीट से जड़ों तक हवा-पानी प्रवाह बाधित होता है, जिससे पेड़ कमजोर होकर सूख सकते हैं। इससे भूजल पुनर्भरण भी कम होता है। सतही बहाव बढ़ता है। हालांकि दोनों आदेश के बाद भी स्थिति यह है कि शहरभर में पेड़ तने तक कांक्रीट और पेवर्स ब्लॉक से घिरे हुए हैं। ये कमजोर हो रहे हैं।
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