मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती में TET अनिवार्य करें, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करें

Updesh Awasthee
TET Must for MP Guest Teachers
श्रीमान आयुक्त महोदय
, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश। सविनय निवेदन है कि दिनांक 2 मई 2026 से प्रारंभ होने वाली अतिथि शिक्षक भर्ती (शैक्षणिक सत्र 2026-27) के संबंध में जारी विज्ञापन में आवश्यक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस कारण अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे पारदर्शिता एवं निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका है। 

MP Guest Teacher Hiring: Demand to Enforce TET as per Supreme Court Ruling

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु योग्यताओं का स्पष्ट एवं विस्तृत उल्लेख किया जाए। साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1 सितंबर 2025 के आदेश के अनुपालन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का समुचित पालन सुनिश्चित हो सके।

हमें विश्वास है कि आप इस विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
भवदीय, 
Neeraj Kumar Dohare 
neerajkumardohare@gmail.com
समस्त अतिथि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी 

अस्वीकरण: खुला खत एक ओपन प्लेटफॉर्म है। यहाँ मध्य प्रदेश के सभी जागरूक नागरिक सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हैं, सुझाव देते हैं, और समस्याओं की जानकारी देते हैं। पत्र लेखक के विचार उसके निजी हैं। यदि आपके पास भी कुछ ऐसा है, जो मध्य प्रदेश के हित में हो, तो कृपया लिख भेजें। हमारा ई-मेल पता है: editorbhopalsamachar@gmail.com

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