मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि एवं एरियर भुगतान के आदेश जारी

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 2 अप्रैल 2026
: मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ एरियर राशि का भुगतान किस प्रकार से होगा, इसका निर्धारण करके भुगतान का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की थी और फिर कैबिनेट द्वारा उनकी घोषणा को मंजूरी दी गई थी। 

Madhya Pradesh Employees Get DA Hike, Government Issues Arrears Orders

आदेश में लिखा है कि, म.प्र. शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2025/ नियम / चार दिनांक 08 मई, 2025 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2025 (भुगतान माह फरवरी, 2025) से सातवें वेतनमान अंतर्गत मंहगाई भत्ता 55 प्रतिशत स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है।राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सातवें वेतनमान अंतर्गत शासकीय सेवकों हेतु मंहगाई भत्ते की उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये :- 
  • वर्तमान में प्रचलित महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत 55% 
  • महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत 3% 
  • वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 58% 
दिनांक 01 जुलाई, 2025 (भुगतान माह अगस्त 2025) से लागू। 

एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में

उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर दिनांक 01 जुलाई, 2025 से कुल 58 प्रतिशत हो जायेगी। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 01 अप्रैल, 2026 (भुगतान माह मई, 2026) से किया जायेगा एवं दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में क्रमशः माह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 2026 में किया जायेगा। 

राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि में सेवानिवृत / मृत हो गये हैं, उन्हें / नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।
मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।
यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार 
इस आदेश पर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के उप सचिव श्री विवेक कुमार घारू के हस्ताक्षर हैं।


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