आगर मालवा, 17 अप्रैल 2026: जनगणना कार्य में उदासीनता बरतने पर कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री आर.पी. वर्मा द्वारा प्राथमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय सनावदा श्री घनश्याम मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
MP Census Duty: Primary Teacher Suspended Over Alleged Negligence in Work
जारी आदेशानुसार जनगणना-2027 के अंतर्गत जिले में 15 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक प्रगणक एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। श्री मालवीय 16 अप्रैल को बिना पूर्व सूचना के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थिति के संबंध में उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु निर्धारित समयावधि में उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके पश्चात 17 अप्रैल को भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। उक्त कृत्य को जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व के प्रति उदासीनता मानते हुए अपर कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा मध्यप्रदेश सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत शिक्षक श्री मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड कार्यालय बड़ौद निर्धारित किया गया है तथा इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

