इन्दौर, अप्रैल 4, 2026: कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी एवं लापरवाही के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, वहीं एक नायब तहसीलदार को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। अपर कलेक्टर श्री रोशन राय को उक्त मामले में विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं।
Indore Collector Suspends Two Employees, Issues Show Cause Notice to Naib Tehsildar
प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील खुड़ैल क्षेत्र के ग्राम भिंगारिया से संबंधित राजस्व प्रकरण क्रमांक 290/अ-6/2025-26 में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में अवैधानिक रूप से नामांतरण कर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिए गए।
जांच उपरांत प्रथम कार्रवाई में हल्का पटवारी रोहित तिवारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय देपालपुर निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकरण में लापरवाही पाए जाने पर तहसील खुड़ैल में पदस्थ प्रवाचक सहायक ग्रेड-3 मीना यादव को भी निलंबित किया गया है। जांच में पाया गया कि न्यायालयीन प्रकरण के अभिलेखों के संधारण में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई।
इसके अतिरिक्त उस अवधि में प्रभारी नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत दयाराम निगम को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे तीन दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें,अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि राजस्व कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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