H.S. Bharti, District Education Officer of Dewas Suspension Order - एच.एस. भारती, जिला शिक्षा अधिकारी, देवास का निलंबन आदेश

Updesh Awasthee
कार्यालय आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
प्रशासनिक संकुल भवन, कोठी रोड़, उज्जैन, 456010, क्रमांक 1608 / एफ01- / विकास-दो/2026, उज्जैन, दिनांक 11/04/2026: कलेक्टर जिला देवास के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1994-95/जि.पं./2026/ देवास, दिनांक 24.03.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं कि देवास जिला के जिला शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा कार्यालय के विरुद्ध बार-बार वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इस संदर्भ में जिला की टीम द्वारा जांच कराई गई। जांच में वित्तीय अनियमितता की स्थिति पाई गई। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य सहयोगी अधिकारी/कर्मचारी से नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा गया था। प्राप्त जवाब का परीक्षण करने पर जवाब असंतोषजनक तथा भविष्यात्मक स्तर का पाया गया। 

जिला शिक्षा कार्यालय देवास में विभिन्न मदों में शासन स्तर से निम्नानुसार राशि आबंटित हुये है- 
  • 68 वीं राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024-25 हेतु राशि 20.00 लाख प्राप्त हुई। 
  • 68 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024-25 में राशि 8.00 लाख अलग से प्राप्त हुई। 
  • शासकीय हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अनुरक्षण कार्य हेतु प्रति शाला 3.00 लाख के मान से 2023-24 में कुल राशि रू. 1,86.67,307/- प्राप्त हुये। 
  • शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के अनुरक्षण कार्य हेतु प्रति शाला 3.00 लाख के मान से 2024-25 में कुल राशि रू. 1,83,85,536/- प्राप्त हुये। 
  • इसके अतिरिक्त परीक्षा निधि केशबुक से इन्होने 2024-25 में राशि 7,13,521/- भण्डार क्रय नियम के पालन किये बिना व्यय किये गये। 
  • इसी तरह क्रीड़ा निधि से विभिन्न उ‌द्देश्यों के लिये 2024-25 में राशि रू. 28,89,138/ अग्रिम के रूप में भुगतान होना पाया गया। 
जांच दल द्वारा उपरोक्त आवंटन का व्यय भण्डार क्रय नियम अनुसार नही पाया गया। इस संबंध में अभिलेख की मांग की गई थी जो उन्होने उपलब्ध नहीं कराया। जांच दल द्वारा परीक्षण करने पर निम्नानुसार वित्तीय अनियमितता पाई गई राशि 20.00 लाख का 68 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हेतु ई-टेण्डर/निविदा के माध्यम से व्यय होना नहीं पाया गया। 
  • 68 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में राशि रू. 2.50.710/ परिवहन पर एवं राशि रू. 5,49,290/-का भुगतान टेंट हाउस को ई-टेण्डर/निविदा का विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना किया गया। 
  • 2023-24 तथा 2024-25 में क्रमशः राशि रू. 1,86,67,307/- एवं राशि रू. 1,83,85,536/-अनुरक्षण कार्य सीमित निविदा द्वारा किया जाना था जो नहीं किया गया। 
  • वेस्ट ईक्यूपमेंट सिस्टम देवास अन्तर्गत राशि रू. 3,98,700/- का कम्प्युटर क्रय, भण्डार क्रय उपार्जन नियम का पालन किये बिना किया गया। 
  • वाहन मरम्मत हेतु राशि रू. 1,65,987/- का भुगतान बिना भण्डार क्रय उपार्जन नियम का पालन किये बिना किया गया। 
उपरोक्त राशि का भुगतान शासन नियमानुसार 02 प्रतिशत जीएसटी एवं टीडीएस का कटौत्रा किये बिना किया जा रहा था। शासन स्तर से अग्रिम राशि प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। जांच दल द्वारा इनसे इस संबंध में शासन के निर्देश भी मांगे गये परन्तु इन्होने अग्रिम राशि प्रदाय करने के संबंध में कोई निर्देश प्रस्तुत नही किये। 

वर्ष 2024-25 में 07 महीनों के अंतर्गत राशि रू. 28,89,138/- का अग्रिम भुगतान निम्नानुसार किया गया- 
  • भारती नेव्या - राशि रू.16.02.682/- 
  • सुदेश सांगते सांगते राशि रू. 6,35,380/- 
  • सुनील कुमार चौधरी -राशि रू. 3,00,000/- एवं 
  • अभिमन्यु यादव राशि रू. 1,83,000/- व 
  • सहज सरकार विधि शाखा प्रभारी को राशि रू. 1,68,076/ 
अग्रिम प्रदाय किया गया, जिसका प्रावधान नही है। 

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शासन के भण्डार क्रय उपार्जन नियम का पालन किये बिना राशि का अनियमित भुगतान किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि श्री एच. एस. भारती, जिला शिक्षा अधिकारी के मिलीभगत से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। स्पष्ट हैं श्री एच.एस. भारती, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास द्वारा अपने पदीय दायित्व निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। 

अतः श्री एच.एस. भारती, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) के (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण, कलेक्टर, जिला देवास के प्रस्ताव के अनुक्रम में श्री एच.एस. भारती, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास को उक्त गंभीर कृत्य के लिये म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(35) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है
3-इस निलंबन आदेश की प्रभावशीलता के दौरान श्री एच.एस. भारती, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, उज्जैन संभाग उज्जैन रहेगा। श्री एच.एस. भारती को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
4-श्री अजय मिश्रा, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला देवास अन्य शासन आदेश/आगामी व्यवस्था होने तक जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास का कार्य भी संपादित करेंगे।

आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
(आशीष सिंह) 11/04/2026
उज्जैन, दिनांक
पृ.क्रमांक 1609/एफ01- / विकास-दो/2026
प्रतिलिपिः-
प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2-आयुक्त, लोक शिक्षण, गौतम नगर, म०प्र० भोपाल।


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