भोपाल, 22 अप्रैल 2026: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1/ 2026 / नियम / चार दिनांक 2 अप्रैल, 2026 के अनुरूप मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों को दिनांक 1 जुलाई 2025 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है।
Dearness Allowance Hike Announced for Employees of Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company
उल्लेखनीय है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों को 1 जनवरी 2025 से सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत की दर महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों को उपर्युक्तानुसार मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ अप्रैल 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर राशि का भुगतान छह समान किश्तों में क्रमशः माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त व सितंबर 2026 के वेतन के साथ किया जाएगा।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जो कार्मिक दिनांक 01 जुलाई, 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में सेवानिवृत या मृत हो गए हैं, उन्हें या नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

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