नेशनल न्यूज़ रूम, 19 फरवरी 2026 : रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को विशेष छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार के लिए काम करने वाले सभी प्रकार के स्थाई और अस्थाई कर्मचारी आते हैं। यदि वह मुस्लिम है तो उन्हें इस विशेष अवकाश का लाभ मिलेगा। फिर चाहे वह रमजान के दौरान रोजा रखते हो या नहीं और यदि किसी अन्य समुदाय का कोई व्यक्ति रोजा इफ्तार करवाना चाहता है तो, उसको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी।
नियमित से लेकर आउटसोर्स कर्मचारी तक सबको विशेष छुट्टी का लाभ
तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार, राज्य में कार्यरत सभी मुस्लिम कर्मचारी, शिक्षक, अनुबंधित और आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोडों, निगमों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत लोग रमजान के दौरान अपने कार्यालय या स्कूल से शाम 4 बजे छोड़ सकते हैं। यह छूट सामान्य कार्य समय से एक घंटा पहले की है, ताकि वे रोजा इफ्तारी और नमाज अदा करने जैसी धार्मिक प्रथाओं को आसानी से पूरा कर सकें। यह आदेश 19 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, सेवा की आवश्यकताओं या आपातकालीन स्थितियों में कर्मचारियों को निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी पर रहना पड़ सकता है।
स्कूल कालेजों में रमजान के लिए स्पेशल टाइम टेबल
रमजान के लिए विशेष छुट्टी के इस फैसले का दायरा काफी व्यापक है, जिसमें सरकारी कार्यालयों के अलावा शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक ने रमजान के लिए विशेष समय-सारिणी को मंजूरी दी है। 19 फरवरी से 20 मार्च तक सभी उर्दू माध्यम के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल, समानांतर माध्यम स्कूलों के उर्दू खंड व डाइट कॉलेज सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे। कम हुए शिक्षण घंटों की भरपाई के लिए उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को एक अतिरिक्त कार्य दिवस चलाना होगा, जबकि प्राथमिक स्कूलों में दैनिक समय को 30 मिनट बढ़ाया जाएगा।
यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि, समान तरह की छूट पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में भी लागू की गई है, जहां 18 फरवरी से 19 मार्च तक यह व्यवस्था रहेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इसे धार्मिक प्रथाओं के पालन के लिए सहायक बताया है।

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