प्रति, अयुक्त महोदया, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल, मध्य प्रदेश। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दिया जाएगा जिन्होंने शासकीय स्कूल में तीन सत्रों में 200 दिन कार्य किया हो।
इसमें वर्षों से अनुभवी अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि दो सत्र कार्य कर चुके अतिथि शिक्षक इसका लाभ उठा रहे हैं। नियमों की इस कमजोरी को देखते हुए इसमें बदलाव की आवश्यकता है। आरक्षण तभी मिलना चाहिए जब तीन सत्रों में 200 दिन कार्य करते हुए एक सत्र में न्यूनतम 30 दिन होना अनिवार्य हो। यदि किसी अतिथि शिक्षक ने सत्र 2023-24 में कार्य किया है तो वह एक सत्र माना जाएगा, 2024-25 में कार्य किया है तो वह दूसरा सत्र माना जाना चाहिए।
किंतु वर्तमान में अतिथि शिक्षक केवल दो सत्र कार्य करके तीन सत्र का लाभ ले रहे हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारा सत्र 2024-25 मार्च तक ही होता है और अप्रैल माह में नया सत्र प्रारंभ हो जाता है। अब यदि अप्रैल माह को मिलाकर तीन सत्र का अनुभव प्रमाण-पत्र बना दिया जाता है तो 2 वर्ष पढ़ाने वाले शिक्षक को भी तीन सत्र का लाभ मिल जाता है।
अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या का तत्काल समाधान करने का कष्ट करें।
कैलाश विश्वकर्मा
छिंदवाड़ा
अतिथि शिक्षक, मध्य प्रदेश
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