MPESB Group-1 Subgroup-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025, रूल बुक की डायरेक्ट लिंक, विस्तृत मार्गदर्शिका

भोपाल, 16 दिसंबर 2025
: मध्य प्रदेश एम्पलाइज सिलेक्शन बोर्ड भोपाल द्वारा Group-1 Subgroup-2 combined recruitment examination के लिए Rulebook जारी कर दी गई है। इस समाचार में हम आपको eligibility criteria (age, education), selection process, and post-selection formalities सहित every stage of the recruitment process के बारे में बताएंगे एवं इसी समाचार में रूल बुक की डायरेक्ट लिंक मिलेंगे ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सके और सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। 

समूह-1 उपसमूह-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025: उम्मीदवारों के लिए विस्तृत मार्गदर्शिका

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (madhya Pradesh employees Selection Board, bhopal) द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह-1 उपसमूह-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025 में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए यह मार्गदर्शिका आधिकारिक नियम पुस्तिका पर आधारित है और इसका उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन तक की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की एक स्पष्ट और व्यापक समझ प्रदान करना है।

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत समूह-1 उपसमूह-2 के विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने हेतु एक संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करना है। यह मार्गदर्शिका आपको परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक जानकारी, नियमों और प्रक्रियाओं से अवगत कराएगी, जिससे आप अपनी तैयारी और आवेदन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। प्रक्रिया के अगले चरणों को समझने के लिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों और समय-सीमा पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।

MPESB Group-1 Subgroup-2: महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि - 24-12-2025 
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि - 07-01-2026 
  • आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि - 24-12-2025 
  • आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि - 12-01-2026 
  • परीक्षा दिनांक व दिन - 10 फरवरी 2026 से प्रारंभ

MPESB Group-1 Subgroup-2: आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ सावधानीपूर्वक अपलोड करने होंगे। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1. केवल ऑनलाइन आवेदन: आवेदन पत्र केवल कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.esb.mp.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
2. एकल आवेदन पत्र: यदि उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र में ही विभिन्न पदों के लिए वरीयता (Preference) अंकित करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
3. पद वरीयता की अनिवार्यता: यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता के अनुसार उपलब्ध सभी पदों के लिए अपनी वरीयता का क्रम अनिवार्य रूप से दर्ज करें। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं करता है, तो अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद भी उसे उन पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिनका चयन उसने वरीयता क्रम में नहीं किया है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों को स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है:
  • नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि।
  • जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8वीं/10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
  • दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

फोटो एवं हस्ताक्षर के लिए निर्देश

आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाले फोटो और हस्ताक्षर के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है:
  • फोटो हाल ही का (आवेदन तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं) रंगीन होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड (पृष्ठभाग) सफेद हो।
  • फोटो पर उम्मीदवार का नाम और फोटो खिंचवाने की दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।
  • फोटो में उम्मीदवार का चेहरा सामने से स्पष्ट दिखना चाहिए और दोनों कान भी दिखाई देने चाहिए।
  • हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में नहीं होने चाहिए।

इन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

MPESB Group-1 Subgroup-2: पात्रता मापदंड

आवेदन करने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे नियम पुस्तिका में वर्णित सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

MPESB Group-1 Subgroup-2: शैक्षणिक योग्यता

समूह-1 उपसमूह-2 के पदों के लिए सामान्य शैक्षणिक योग्यता संबंधित विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (Postgraduate Degree) है। प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता का विस्तृत विवरण नियम पुस्तिका के अध्याय-2 में दी गई रिक्तियों की सूची में उपलब्ध है।

आयु सीमा
आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। आयु सीमा के नियम इस प्रकार हैं:
  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु (अनारक्षित वर्ग): 40 वर्ष
  • अधिकतम आयु (आरक्षित वर्ग - अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व., शासकीय सेवक, महिला अभ्यर्थी): 45 वर्ष

विशेष नोट:
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है।
सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करते हुए, किसी भी परिस्थिति में किसी भी वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अन्य अनिवार्य अर्हताएँ
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा के अतिरिक्त, निम्नलिखित अर्हताएँ भी अनिवार्य हैं:
नागरिकता: उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
रोजगार कार्यालय पंजीयन: सभी पदों के लिए सभी उम्मीदवारों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
म.प्र. के बाहर के आवेदक: जो आवेदक मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, वे केवल अनारक्षित/ओपन श्रेणी के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु-सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

MPESB Group-1 Subgroup-2: निरर्हता के आधार

निम्नलिखित स्थितियों में उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाएगा:
  • कोई भी उम्मीदवार नियुक्ति के लिए अपात्र होगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतानें हों, जिनमें से तीसरी (या उसके बाद की) संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो।
  • जिस उम्मीदवार ने शासन द्वारा निर्धारित विवाह की न्यूनतम आयु (महिला के लिए 18 वर्ष एवं पुरुष के लिए 21 वर्ष) से कम में विवाह किया हो।
  • कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
पात्रता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम को समझना चाहिए।

मूल्यांकन पद्धति
अंकन: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं किया जाएगा।
निरस्त प्रश्न: यदि विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर किसी प्रश्न को निरस्त किया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए सभी उम्मीदवारों को उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में अंक प्रदान किए जाएंगे। इसका एक विशिष्ट सूत्र नियम पुस्तिका में दिया गया है।

MPESB Group-1 Subgroup-2 संबंधित विषय हेतु पाठ्यक्रम

परीक्षा के भाग 'ब' का पाठ्यक्रम आवेदक द्वारा चुने गए पद के अनुसार होगा। विभिन्न पदों के लिए संबंधित विषयों का पाठ्यक्रम कोड नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
A: समाजशास्त्र, मेडिकल सोशल वर्कर - स्नातकोत्तर
B: सांख्यिकी - स्नातकोत्तर
C: मनोविज्ञान - स्नातकोत्तर
D: फिजियोथेरेपी - स्नातकोत्तर
E: हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट - स्नातकोत्तर
F: बायोकेमिस्ट्री - स्नातकोत्तर
G: रसायन शास्त्र - स्नातकोत्तर
H: प्राचीन भारतीय, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व - स्नातकोत्तर
I: कॉमर्स - स्नातकोत्तर
J: मार्केटिंग मैनेजमेंट - स्नातकोत्तर
K: सांख्यिकी, कॉमर्स, कंप्यूटर - स्नातकोत्तर
L: नर्सिंग - स्नातकोत्तर
M: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र - स्नातकोत्तर
परीक्षा की संरचना समझने के बाद, परीक्षा के दिन के नियमों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया

लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद चयन प्रक्रिया में मेरिट सूची तैयार करना, दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम नियुक्ति शामिल है।

न्यूनतम अर्हकारी अंक

मेरिट सूची में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:
  • अनारक्षित श्रेणी: 50%
  • आरक्षित श्रेणी (SC, ST, OBC, PWD, EWS): 40%

MPESB Group-1 Subgroup-2: दस्तावेज़ सत्यापन एवं नियुक्ति

कर्मचारी चयन मंडल (ESB) केवल परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करता है। सभी प्रकार के दस्तावेज़ों का सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी विभाग द्वारा किया जाएगा।
मंडल द्वारा चयन सूची जारी होने की दिनांक से अधिकतम तीन माह के भीतर चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी करना अनिवार्य है।

MPESB Group-1 Subgroup-2: आरक्षण नीति

आरक्षण को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है: ऊर्ध्वाधर (Vertical) और क्षैतिज (Horizontal)। 

8.1 Vertical आरक्षण

विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का प्रतिशत इस प्रकार है:
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10%
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 20%
  • अनुसूचित जाति (SC): 16%
  • अन्य पिछड़े वर्ग (OBC): 27%

Horizontal आरक्षण

क्षैतिज आरक्षण सभी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के भीतर लागू होता है:
  • महिलाओं के लिए: 33% (सभी श्रेणियों में)
  • दिव्यांगजनों के लिए: 6% (विभिन्न निःशक्तता श्रेणियों में विभाजित)
  • भूतपूर्व सैनिकों के लिए: 10% (तृतीय श्रेणी पदों हेतु)

संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षण

नियमित पदों पर सीधी भर्ती में, कम से कम 5 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मचारियों के लिए 50% तक पद आरक्षित रखे जाएंगे। यह आरक्षण क्षैतिज रूप से लागू होगा। यदि पर्याप्त संख्या में योग्य संविदा कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो शेष पदों को गैर-संविदा उम्मीदवारों से भरा जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने के उपरांत, उम्मीदवार को पुनः इस लाभ की पात्रता नहीं होगी।

विशेष प्रावधान एवं छूटें

मानक नियमों के अतिरिक्त, कुछ विशेष श्रेणियों के आवेदकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधान और छूटें भी लागू हैं।

विशेष आदिम जनजातियों हेतु प्रक्रिया

मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों (बैगा, सहरिया, एवं भारिया) के उम्मीदवार जो अकायर्पालिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपना आवेदन पत्र (नियम पुस्तिका में दिए प्रारूप-2 में) सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी में सीधे संबंधित विभाग को अंतिम तिथि से पूर्व भेजना होगा। मंडल को भेजे गए आवेदन अमान्य माने जाएंगे।

प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों हेतु बोनस अंक

शासन के नियमों के अनुसार कुछ प्राथमिकता प्राप्त श्रेणियों (जैसे - भारत-पाक संघर्ष में मृत/अपंग सैनिकों के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारी आदि) के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर 5% अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। इन श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित है।

यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति
मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और दिव्यांगजन (PWD) उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारूप-1 में अपने बैंक खाते का विवरण और यात्रा टिकट के साथ संबंधित विभाग को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
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