भोपाल, 16 दिसंबर 2025: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्य प्रदेश ने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है। अब अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मौत का शिकार हो जाता है, तो उसके परिवार के एक आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। ये प्रावधान अप्रैल 2025 से लागू नए HR मैनुअल में शामिल किया गया है, जो पहले सिर्फ अनुग्रह राशि तक सीमित था।
अनुकंपा नियुक्ति या अनुग्रह राशि
NHM मध्य प्रदेश में इस समय 32 हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारी अलग-अलग कैटेगरी में काम कर रहे हैं। कई बार दुखद हादसे होते हैं, और परिवार अचानक मुश्किल में पड़ जाता है। इसे देखते हुए मिशन ने ये कर्मचारी हितैषी कदम उठाया। अब पीड़ित परिवार अनुकंपा नियुक्ति या अनुग्रह राशि में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। नियुक्ति के लिए मिशन संचालक को सक्षम अधिकारी बनाया गया है।
मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने नियुक्ति पत्र सौंपा
इस नीति की पहली मिसाल टीकमगढ़ जिला अस्पताल में देखने को मिली। यहां संविदा ANM के पद पर तैनात एक कर्मचारी की आकस्मिक मौत हो गई। उनकी बेटी को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दी गई। मिशन संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने खुद नई कर्मचारी को नियुक्ति पत्र सौंपा और कहा कि NHM अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा है।
इसके अलावा नए HR मैनुअल में कई और अच्छे प्रावधान हैं, जैसे हर साल संविदा अनुबंध रिन्यू करने की झंझट खत्म, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से सालाना वेतन बढ़ोतरी, और जिले के अंदर ट्रांसफर की सुविधा।
विभागीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, प्रमुख सचिव संदीप यादव तथा आयुक्त तरुण राठी ने भी इस पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश सरकार की कर्मचारी हित की नीतियों का बेहतरीन उदाहरण है। ये कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो स्वास्थ्य सेवाओं में दिन-रात मेहनत करने वाले कर्मचारियों पर निर्भर होते हैं। NHM की ये पहल दूसरे विभागों के लिए भी मिसाल बन सकती है।
संबंधित अन्य जानकारी: इससे पहले जुलाई 2025 में भी NHM MP ने संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की घोषणा की थी, जो अब अमल में आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कार्यभारित कर्मचारियों के लिए भी सेवाकाल में मौत पर नियमित पदों पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान जोड़ा है।
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