भोपाल, 26 दिसम्बर 2025: भोपाल नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में चायना धागे से पतंगबाजी के उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है।
पुलिस आयुक्त श्री मिश्र ने बताया कि पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग से पक्षियों एवं जनसामान्य को गंभीर क्षति पहुंचती है। कई मामलों में पक्षियों की मृत्यु तक हो चुकी है। इसके साथ ही सड़क पर चलने वाले राहगीरों एवं दोपहिया वाहन चालकों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। चायना धागे की अत्यधिक मजबूती तथा उस पर चिपके कांच के चूरे के कारण यह अत्यंत खतरनाक सिद्ध होता है, जिससे पशु-पक्षियों एवं आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
जन-सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। समयाभाव के कारण उक्त आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि आदेश को पूर्व में वापस नहीं लिया गया तो यह आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश अथवा इसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य लागू अधिनियमों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। - समाचार क्रमांक/1368/081 - विजय/अरुण शर्मा।
