भोपाल, 25 दिसंबर 2025: विशेष न्यायाधीश (POCSO) कुमुदिनी पटेल ने लड़की से व्हाट्सएप पर उसके प्राइवेट फोटो और वीडियो मांगने वाले सुयश श्रीवास्तव को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। कृपया वायरल कीजिए कि 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) के तहत लड़की से फोटो-वीडियो की मांग करना अपराध है।
इंस्टाग्राम पर अननोन के मैसेज पर रिप्लाई करने का नतीजा
यह मामला अक्टूबर 2019 से शुरू हुआ। आरोपी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से लड़की से संपर्क किया। उसकी तारीफ करके, उसका विश्वास हासिल कर लिया और फिर व्हाट्सएप नंबर मांग लिया। व्हाट्सएप पर चैटिंग के दौरान उसके साथ निजी बातें करने लगा। फिर सामान्य फोटो मांगे और उसके बाद 28 अक्टूबर 2019 को जब उसने लड़की को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया, तो प्राइवेट फोटो और वीडियो मांगे। उस समय तो लड़की ने भेज दिए, लेकिन दूसरे दिन सुबह लड़की को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी। इसलिए उसने लड़के से बातचीत कम कर दी परंतु लड़का पीछे पड़ चुका था। 20 जनवरी 2020 को उसने फिर से वीडियो मांगा। लड़की ने देने से मना किया तो, धमकी देने लगाकर पुराना वाला वीडियो वायरल कर देगा। डर के कारण लड़की ने फिर से वीडियो भेज दिया। अब लड़की पूरी तरह से उसकी जाल में फंस चुकी थी। वह ना चाहते हुए भी उसके मैसेज का रिप्लाई करती थी। लेकिन इस सबके बीच लड़का भूल गया था, लड़की की उम्र 18 साल से कम है। इसलिए उसको 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है।
4 फरवरी को जब लड़की इंस्टाग्राम पर चैटिंग कर रही थी तब उसकी मां ने उसका मोबाइल छीन लिया। चेक करने पर व्हाट्सएप में फोटो और वीडियो मिल गए। लड़की की मां ने समझदारी से काम दिया और तत्काल लड़की को ब्लॉक कर दिया। फिर कानूनी परामर्श लिया और 14 फरवरी को आरोपी का नंबर अनब्लॉक कर दिया। आरोपी ने समझा कि यह सब कुछ लड़की ने किया है और उसने मैसेज करना शुरू कर दिया। सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद लड़की की मां ने मामला दर्ज करवाया और कोर्ट ने आरोपी सुयश श्रीवास्तव को 3 साल जेल की सजा सुना दी।
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