यदि किसी भी मेडिकल स्टोर पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के स्थान पर कोई लड़का दवाइयां बेचता हुआ दिखाई दे तो कुछ मत कीजिए केवल वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। वीडियो में रिकॉर्डिंग की तारीख दुकान का नाम और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए कि दुकान में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उपस्थित नहीं है। यह वीडियो मध्य प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल भोपाल को भेज दीजिए। क्योंकि ऐसे लापरवाह फार्मासिस्ट के खिलाफ 3 साल जेल का प्रावधान किया गया है।
MP Pharmacy Council ने मेडिकल स्टोर वालों को बता दिया है
मध्यप्रदेश राज्य के समस्त अस्पतालों, फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर्स के संचालकों के लिए एम.पी. स्टेट फार्मेसी काउंसिल, भोपाल ने एक आवश्यक सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 के तहत मेडिकल प्रेक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन पर केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा ही दवाइयां डिस्पेंस की जा सकती है। काउंसिल के अनुसार यदि किसी गैर पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा दवाओं का वितरण किया जाता है, तो यह अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए 03 माह तक का कारावास या 02 लाख रुपए तक का जुर्माना, अथवा दोनों दंड एक साथ दिए जा सकते हैं।
फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन
मुख्यल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने बताया कि काउंसिल एम.पी. स्टेट फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रार श्री भव्या त्रिपाठी द्वारा जारी सूचना के अनुसार हाल ही में भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा जन विश्वास (Amendment of Provisions) Act 2023 के तहत फार्मेसी अधिनियम 1948 में संशोधन किए गए हैं। इसके अनुसार, यदि कोई फार्मासिस्ट या संस्थान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।
एम.पी. स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने सभी अस्पतालों, क्लीनिकों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मासिस्टों से अपील की है कि वे अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही से बचना संभव नहीं होगा। मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने जिले के समस्त अस्पतालों, फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे फार्मेसी अधिनियम 1948 का कड़ाई से पालन करें।
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