BHOPAL NEWS: नाबालिग लड़की के बॉयफ्रेंड को 10 साल जेल की सजा

Updesh Awasthee
भोपाल, 9 नवंबर 2025
: भारतीय न्याय संहिता के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना अपराध है फिर चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। भोपाल कोर्ट ने एक युवक को 10 साल जेल की सजा सुनाई है, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस समय फिजिकल रिलेशन बनाए जब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी। कोर्ट में लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पक्ष में थी लेकिन फिर भी सजा सुनाई गई, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और डीएनए रिपोर्ट में फिजिकल रिलेशन साबित हो गया था।

पुलिस को की शिकायत में लड़की ने क्या बताया था

घटना मिसरोद थाना क्षेत्र की 4 अक्टूबर 2023 की है। पीड़ित लड़की ने कोर्ट में बताया कि आरोपी विकास अटूदे उसके मोहल्ले में रहता है। वो उसे परेशान करता था और कहता था कि उसके पास पीड़िता की ऐसी फोटो है जिसको वायरल कर दिया तो बदनाम हो जाएगी। फोटो वायरल करने की धमकी देता था। घटना की सुबह पीड़िता स्कूल जाने के लिए घर से निकली। सुबह 7:40 बजे आरोपी उसके पास पहुंचा और साथ चलने के लिए बोला। आरोपी ने उसे डराया-धमकाया और जबरदस्ती अपने साथ एक होटल लेकर चला गया। वहां उसे 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान लड़की पलट गई है

कोर्ट में सुनवाई के दौरान लड़की अपनी शिकायत और बयान से पलट गई। इसका मतलब हुआ कि उसने पुलिस को जो शिकायत की थी, वह गलत थी। उसके द्वारा बताई गई ब्लैकमेलिंग की कहानी भी गलत थी। इसके बावजूद कोर्ट में दोनों पक्षों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हुआ कि, आरोपी, लड़की को 56 दिनों से परेशान कर रहा था। डीएनए रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई थी। मिसरोद थाना पुलिस ने आरोपी पीड़िता को जिस होटल में लेकर गया था, वहां का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया था। इसमें आरोपी पीड़िता को होटल में लेकर अंदर जाता हुआ दिखा और करीब 6 घंटे बाद वापस आता दिखा था। आधार कार्ड और होटल की एंट्री से आरोपी की पहचान भी हो गई थी। 

पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 10 साल जेल की सजा सुनाई।
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