स्कूलों में बच्चों को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन कानून के कुछ प्रावधान किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। इसलिए भारत में हर रोज हजारों बच्चे ऐसा गंभीर अपराध करते हैं इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि, रेप तभी होता है जब वह मना करें और कोई उसके साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती संबंध बनाए, लेकिन हम यहां पर बता रहे हैं कि यदि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है, तो फिर उसकी स्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता। किसी की भी स्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए ध्यान से पढ़िए ताकि अनजाने में कोई अपराध न हो जाए:-
भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 - Section 65 of the Indian Penal Code
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65 "कुछ मामलों में बलात्कार के लिए दंड" (Punishment for rape in certain cases) से संबंधित है। यह प्रावधान BNS के अध्याय V (महिला और बच्चे के खिलाफ अपराध) के तहत आता है। BNS की धारा 65 सोलह वर्ष से कम आयु की महिलाओं पर बलात्कार के लिए सख्त न्यूनतम दंड और आजीवन कारावास तक की सजा निर्धारित करती है, जिसमें जुर्माने की राशि सीधे पीड़िता के पुनर्वास और चिकित्सा खर्चों के लिए निर्धारित की जाती है।
इस धारा के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:
धारा 65 (1) के तहत प्रावधान:
1. अपराध का दायरा: जो कोई व्यक्ति सोलह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्कार करता है।
2. दंड: ऐसे अपराधी को सख्त कारावास (rigorous imprisonment) से दंडित किया जाएगा।
3. कारावास की अवधि: कारावास की अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी।
4. अधिकतम दंड: यह कारावास आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।
5. जुर्माना: अपराधी जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
जुर्माने से संबंधित शर्तें (Provisos):
धारा 65 (1) में जुर्माने के संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं:
• यह जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा खर्चों और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और उचित होना चाहिए।
• इस उप-धारा के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़िता को भुगतान किया जाएगा।
IPC के साथ संबंध:
BNS की धारा 65(1) भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(3) के अनुरूप है, जिसमें कुछ विशिष्ट आयु समूहों पर बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान था।
conclusion
निष्कर्ष यह है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किसी भी स्थिति में फिजिकल रिलेशन बनाना भारतीय न्याय संहिता के तहत बलात्कार माना जाता है। इसके अलावा यदि लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है तो जेल की सजा दोगुनी हो जाती है। 10 साल के स्थान पर न्यूनतम जेल की सजा 20 साल के लिए होती है। ✍️लेखक: उपदेश अवस्थी, पत्रकार एवं विधि सलाहकार। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article.
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