राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्टूडेंट को ब्रांच के साथ कॉलेज भी बदलने की सुविधा दे दी गई है। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इस समाचार में हम आरजीपीवी के नवीन नियमों के बारे में सरल शब्दों में बता रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स, सबको समझ में आ सके:-
RGPV COLLEGE TRANSFER
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) से संबद्ध कॉलेजों में B.Tech, B.Pharmacy, और B.Arch कोर्स के छात्रों के लिए कॉलेज/संस्था परिवर्तन (ट्रांसफर) से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
ट्रांसफर की अनुमति: RGPV से संबद्ध कॉलेजों में B.Tech, B.Pharmacy, और B.Arch के छात्रों को सत्र 2025-26 के लिए कॉलेज बदलने (ट्रांसफर) का मौका दिया गया है। यह मौका बैच परिवर्तन के अलावा है।
RGPV COLLEGE TRANSFER Application Process & Deadline:
- ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- इच्छुक छात्र 13 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.rgpv.ac.in पर ही मान्य होंगे।
- ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
RGPV COLLEGE TRANSFER APPLICATION RULES
- ऑनलाइन आवेदन के साथ दोनों संस्थाओं की NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी और NOC की मूल प्रति को 13 अक्टूबर 2025 तक परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा विभाग, RGPV, गांधी नगर, भोपाल को व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा जमा करना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी/NOC न देने पर आवेदन अमान्य माना जाएगा।
- परिणाम घोषित होने के बाद आवेदन: जिन छात्रों की अर्हकारी परीक्षा का परिणाम 13 अक्टूबर के बाद घोषित होता है, उन्हें परिणाम आने के दो दिन के भीतर आवेदन का अवसर मिलेगा।
अर्हकारी परीक्षा (Qualifying Exam):
- सेकेंड ईयर में ट्रांसफर के लिए फर्स्ट ईयर की परीक्षा को अर्हकारी परीक्षा माना जाएगा।
- थर्ड ईयर में ट्रांसफर के लिए सेकेंड ईयर की परीक्षा को अर्हकारी परीक्षा माना जाएगा।
RGPV COLLEGE TRANSFER Eligibility
- ट्रांसफर के लिए केवल उत्तीर्ण छात्र ही पात्र होंगे।
- छात्र तभी ट्रांसफर के पात्र होंगे जब वे अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे।
- ट्रांसफर का आधार केवल सैद्धांतिक विषयों में प्राप्त अंक रहेगा।
Transfer Certificate के बारे में चेतावनी:
- विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कॉलेज छात्र को NOC देते समय ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) जारी नहीं करेगा। ऐसे मामलों में ट्रांसफर पर विचार नहीं किया जाएगा।
- छात्रों को विश्वविद्यालय से स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद ही टीसी लेने की सलाह दी जाती है। आदेश से पहले टीसी लेने पर छात्र न तो पुराने कॉलेज में रह पाएगा और न ही नए में प्रवेश पा सकेगा।
सीटों की गणना/स्वीकृत क्षमता:
- स्थानांतरण केवल उन्हीं कॉलेजों में किया जाएगा जहाँ स्वीकृत क्षमता के अनुसार सीटें रिक्त होंगी।
- रिक्तियों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार माना जाएगा।
- स्वीकृत क्षमता से अधिक प्रवेश की स्थिति में ट्रांसफर स्वीकार नहीं होगा।