अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की नियमपुस्तिका के अध्याय 1 की कण्डिका 7.7 (विशेष शिक्षकों की भर्ती) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और डाउनलोड कॉपी इस समाचार में संलग्न कर दी गई है।
Clarification regarding recruitment of special teachers
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की नियमपुस्तिका के अध्याय 1 की कण्डिका 7.7 (विशेष शिक्षकों की भर्ती) के संबंध में स्पष्टीकरण में लिखा है कि, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने आदेश कमांक 1096/496921/2025/20-1 भोपाल दिनांक 13.08.2025 द्वारा विद्यालयों में दिव्यांग छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) गणना के आधार पर विशेष शिक्षक (प्राथमिक शिक्षक संवर्ग) के कुल 3200 पद चिन्हांकित किये गये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में उक्त पदों की पूर्ति की जानी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025 आयोजित की जा रही है।
चयन परीक्षा हेतु जारी रूलबुक में 7.7 में निम्नानुसार प्रावधान हैः-
विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षकों के पद भी सम्मिलित है। आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5 प्रतिशत अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जायेंगे। इन अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयनित होने पर विशेष शिक्षक के पद पर पदस्थ किया जायेगा। विशेष शिक्षकों के पदों की पूर्ति न होने पर इन पदों की पूर्ति हेतु पृथक से विशेष विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों से पदपूर्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
विशेष शिक्षकों की भर्ती की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी:-
1. प्रथमतः प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के परिणाम के आधार पर जारी मुख्य चयन सूची से मेरिट कम में चयन की पात्रता रखने वाले आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी विशेष शिक्षक के रूप में चिन्हांकित होंगे। इन्हे ऐसी शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, जहाँ दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या अधिक है अथवा ऐसे संकुल जहाँ संकुल के अधीनस्थ शालाओं में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर आवश्यकता है।
2. बिन्दु 1 में उल्लेखित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात यदि विशेष शिक्षक (स्वीकृत 3200 पदो के विरुद्ध) के पद रिक्त रहते है तो शेष पदो की पूर्ति हेतु पृथक से विशेष विज्ञापन जारी कर इसी चयन परीक्षा 2025 के परिणाम से विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों से मेरिटकम में पदपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी।
उक्तानुसार सूचना विशेष शिक्षकों के पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में प्रकाशित की जाती है।
स्पष्टीकरण का विश्लेषण सरल हिंदी में
फाइल में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की नियमपुस्तिका के अध्याय 1 की कंडिका 7.7 (विशेष शिक्षकों की भर्ती) के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है, न कि कोई बदलाव किया गया है। मध्यप्रदेश शासन ने विद्यालयों में दिव्यांग छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर विशेष शिक्षक (प्राथमिक शिक्षक संवर्ग) के कुल 3200 पद चिह्नित किए हैं, जिनकी पूर्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की जानी है। नियमपुस्तिका के अनुसार, विज्ञापित पदों में विशेष शिक्षकों के पद शामिल हैं और आर.सी.आई. से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के 5 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे।
भर्ती प्रक्रिया में, पहले मुख्य चयन सूची से मेरिट क्रम में पात्र डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी विशेष शिक्षक के रूप में चिह्नित होंगे और उन्हें दिव्यांग विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। इसके बाद भी यदि 3200 विशेष शिक्षक के पद रिक्त रहते हैं, तो शेष पदों की पूर्ति के लिए पृथक से विशेष विज्ञापन जारी करके इसी चयन परीक्षा 2025 के परिणाम से विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों से मेरिट क्रम में की जाएगी।