मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। इसके साथ ही ओबीसी पक्ष के वकीलों की ओर से पूर्वानुमान भी जारी कर दिया गया है। ओबीसी पक्ष के वकीलों ने संभावना जताई है कि, कल क्या होने वाला है।
मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की ब्रेकिंग न्यूज़
ओबीसी पक्ष के अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण के प्रकरणों को फिर बहस के लिए समय हेतु निवेदन किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रकरणों को कल दिनांक 9 अक्टूबर को पुन सुनवाई के लिए प्रकरण सूचीबद्ध किए गए है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य के 42 परसेंट रिजर्वेशन की याचिकाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि विधान सभा के बनाए गए कानून का उस राज्य की जनसंख्या, भूगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत परीक्षण हाईकोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया की समस्त अंतरिम आदेश वैकेट करके मामलो को हाईकोर्ट रिमांड करेंगे। ओबीसी वर्ग की ओर से पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर वरुण ठाकुर, विनायक प्रसाद राय, उदय कुमार साहू, हनुमत लोधी,अजय कुमार यादव,रामकरण प्रजापति उपस्थित हुए।
ओबीसी पक्ष के अधिवक्ताओं के बयान - PLAY VIDEO