Madhya Pradesh: नगरीय निकायों के पेंशनर्स को भी समान मंहगाई राहत, आदेश जारी

भोपाल, 25 अक्टूबर 2025
: नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को राज्य शासन के पेंशनरों के समान महंगाई राहत का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने आदेश जारी किये हैं।

राज्य शासन के पेंशनरों के समान आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे

आदेश के अनुसार अब नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 1 सितम्बर 2025 से देय महंगाई राहत सातवें वेतनमान में 55 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 252 प्रतिशत की दर से प्राप्त होगा। राज्य शासन के इस निर्णय से नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को प्रभावी राहत मिलेगी तथा उन्हें राज्य शासन के पेंशनरों के समान आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि पेंशनरों को समय पर महंगाई राहत का लाभ मिल सके। रिपोर्ट: मुकेश मोदी। 
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