नई दिल्ली, 2 अक्टूबर 2025: जीएसटी के नए अवतार यानी GST 2.0 सुधारों की घोषणा तो हो गई है परंतु बाजार में दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर सिर्फ एक हफ्ते में GST के संबंध में 3,981 कॉल्स आईं - इनमें 31% सवाल थे, तो 69% सीधी शिकायतें।
कौन से प्रोडक्ट्स में GST छूट का फायदा नहीं मिल रहा है
ज्यादातर लोग दूध की कीमतों को लेकर परेशान दिखे, उसके बाद electronics gadgets, LPG सिलेंडर और पेट्रोल की दामों पर गुस्सा दर्ज किया गया है। सरकार की Consumer Affairs Ministry और CCPA (Central Consumer Protection Authority) का कहना है कि उनकी टीम फुल स्पीड पर काम कर रही है, ताकि ये confusion जल्द सुलझे और reform का फायदा हर घर तक पहुंचे।
दूध की कंपनियों ने टैक्स कम हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट बढ़ा दी
सबसे बड़ा मुद्दा दूध का! कई लोग सोच रहे थे कि GST reforms के बाद दूध कंपनियां कीमतें घटा देंगी, क्योंकि tax कम हुआ ना। लेकिन शिकायत आई कि old rates ही वसूले जा रहे हैं। CCPA ने चेक किया तो पता चला – fresh milk तो पहले से ही GST-free है, और अब UHT milk (पैकेट वाला लंबे समय टिकने वाला) को भी exemption मिल गया। यानी कंपनियों को कोई बहाना नहीं, लेकिन global prices और distribution costs भी असर डालते हैं।
लैपटॉप सहित कई प्रोडक्ट पर GST कम नहीं हुआ है
फिर आते हैं online shopping वालों की दिक्कत। E-commerce sites से लैपटॉप, fridge, washing machine जैसी चीजें खरीदने वाले बता रहे हैं कि GST cut का benefit नहीं मिला। दरअसल, TV, monitors, dishwashers और AC पर rate 28% से घटकर 18% हो गया, लेकिन laptop-refrigerator जैसे items तो पहले से ही 18% पर थे। तो confusion clear हो गया – नई दरें लागू हैं, लेकिन sellers को pass on करना पड़ेगा।
रसोई गैस सिलेंडर पर भी जीएसटी कम नहीं हुआ है
LPG cylinder holders भी नाराज! बोले, reforms के बाद भी price down नहीं हुई। CCPA का कहना है, domestic LPG पर 5% GST वही रहेगा, कोई change नहीं। लेकिन याद रखो, cylinder की कीमत oil prices, subsidies और logistics पर ज्यादा depend करती है, न कि सिर्फ GST पर।
Petrol सस्ता क्यों नहीं?
और पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने वालों की शिकायत – "Petrol सस्ता क्यों नहीं?" सरल जवाब: पेट्रोल तो GST regime के बाहर है ही! ये expectation sellers की गलती से ज्यादा, reforms के scope की misunderstanding से है।
जिस कंपनी ने गड़बड़ की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी
कुल 1,992 शिकायतें CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) को forward हो चुकी हैं action के लिए, जबकि 761 को companies को सीधे भेजा गया। Secretary Nidhi Khare की लीडरशिप में industry bodies जैसे FICCI, Assocham, CII से meetings हुईं 11-12 और 24 सितंबर को, जहां साफ कहा गया – GST cut का फायदा consumers तक पहुंचाओ, वरना Consumer Protection Act 2019 के तहत सख्ती!
GST Cut का लाभ नहीं मिले तो कहां शिकायत करें
toll-free 1915 पर कॉल करो, INGram portal (consumerhelpline.gov.in), WhatsApp, SMS, app या UMANG से शिकायत दर्ज करो। 17 languages में help मिलेगी, चाहे GST हो या कोई और consumer issue, PIB Delhi की रिपोर्ट कहती है, ये active participation से system मजबूत हो रहा है। Confusion है तो awareness campaigns चलेंगे, misleading ads पर कार्रवाई होगी। आम आदमी, बोलो अपनी बात – ये reforms तुम्हारे लिए ही हैं, fairness और empowerment के साथ! Stay tuned for more updates.