मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत गृह विभाग ने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी करवा दी है। लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा किया जाएगा। इसके लिए रूल बुक जारी कर दी गई है। हम यहां पर आपको mpesb की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in की डायरेक्ट लिंक देने जा रहे हैं ताकि आप सिंगल क्लिक से रूल बुक डाउनलोड कर सकें और किसी भी प्रकार की स्थिति से भोपाल समाचार के नियमित पाठकों को सुरक्षित रखा जा सके।
मध्य प्रदेश आरक्षक भर्ती परीक्षा नियम पुस्तिका में क्या मिलेगा
नियम पुस्तिका में आपको पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2025 से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगी:
• परीक्षा का नाम: पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2025।
• आवेदन की प्रारंभिक तिथि: 15.09.2025।
• आवेदन की अंतिम तिथि: 29.09.2025।
• आवेदन में संशोधन की प्रारंभिक तिथि: 15.09.2025।
• आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि: 04.10.2025।
• परीक्षा की प्रारंभिक तिथि: 30.10.2025 से शुरू।
• परीक्षा की पाली और समय:
प्रथम पाली: सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग, 09:20 से 09:30 तक निर्देश पढ़ने का समय, सुबह 09:30 से 11:30 बजे तक (2 घंटे) उत्तर अंकित करने का समय।
द्वितीय पाली: दोपहर 12:30 से 01:30 बजे तक रिपोर्टिंग, 02:20 से 02:30 तक निर्देश पढ़ने का समय, दोपहर 02:30 से 04:30 बजे तक (2 घंटे) उत्तर अंकित करने का समय।
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा शुल्क
• अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए: ₹500/- प्रति प्रश्न पत्र।
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिए (केवल म.प्र. के मूल निवासी): ₹250/- प्रति प्रश्न पत्र।
• पुलिस विभाग के विभागीय परीक्षा शुल्क:
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए: ₹200/- प्रति प्रश्न पत्र।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिए (केवल म.प्र. के मूल निवासी): ₹100/- प्रति प्रश्न पत्र।
• पोर्टल शुल्क (ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु):
कियोस्क के माध्यम से: ₹60/-।
रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से (स्वयं ऑनलाइन भरने पर): ₹20/-।
• आवेदन में संशोधन का शुल्क: ₹20/- प्रति संशोधन + ₹40/- पोर्टल शुल्क।
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण निर्देश
• आधार पंजीकरण: अनिवार्य है।
• पहचान पत्र: मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा।
ई-आधार की वैधता पर विरोधाभास: स्रोतों में यह बताया गया है कि UIDAI द्वारा सत्यापित होने पर ई-आधार मान्य होगा, जबकि एक अन्य स्रोत में यह भी लिखा है कि ई-आधार मान्य नहीं है। कृपया स्पष्टता के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करें।
• बायोमेट्रिक सत्यापन: परीक्षा में प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान आधार-आधारित बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
• प्रवेश समय: रिपोर्टिंग समय तक ही प्रवेश की अनुमति होगी; देर से आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
• वर्जित वस्तुएं: मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, सनग्लासेस, नकल पर्चा, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः वर्जित हैं।
• प्रवेश पत्र: ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा, जो डाक से नहीं भेजा जाएगा। आवेदन-पत्र क्रमांक सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी है। परीक्षा केंद्र पर बॉल पॉइंट पेन और डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हेतु पात्रता - Eligibility
कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता अनंतिम (Provisional) होगी। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्रों का परीक्षण किया जाएगा।
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा कि नियम पुस्तिका की विषय-सूची
1. अध्याय-1: पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग (कार्यपालक) की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2025 के लिए विभागीय भर्ती नियम और आरक्षण तालिका।
2. अध्याय-2: म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली।
3. अध्याय-3: पाठ्यक्रम।
4. प्रारूप-1: यात्रा देयक प्राप्ति के लिए स्वयं के बैंक खाता विवरण प्रपत्र।
5. प्रारूप-2: अन्य प्रमाण पत्र (विभिन्न जातियों और वर्गों के लिए)।
अध्याय-1: विभागीय भर्ती नियम
• पदों का विवरण: आरक्षक (जीडी) के विभिन्न पद जैसे आरक्षक (सामान्य ड्यूटी/विशेष सशस्त्र बल) और आरक्षक (सामान्य ड्यूटी/विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर)।
• आरक्षण तालिका: अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए कुल पद और आरक्षण का विस्तृत विवरण। इसमें ओपन, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और महिला श्रेणियों के लिए आरक्षण शामिल है।
• परिभाषाएं: आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विभाग, समिति, प्रथम चरण (ऑनलाइन परीक्षा), द्वितीय चरण (प्रायोगिक/शारीरिक दक्षता परीक्षण), होमगार्ड सैनिक, भूतपूर्व सैनिक आदि की परिभाषाएं।
• सामान्य शर्तें: भारत का नागरिक होना, 2 से अधिक जीवित बच्चों से संबंधित नियम (26 जनवरी 2001 के बाद जन्म), आवश्यक प्रमाण-पत्र (आयु, शिक्षा) 29.09.2025 तक होने चाहिए। शासकीय कर्मचारियों के लिए पूर्व सूचना आवश्यक। अनुशासनात्मक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।
• प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति: भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के परिवार के आश्रित, निर्वाचन/जनगणना के अतिशेष कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, NCC 'C' प्रमाण पत्र धारक, बर्मा एवं सीलोन से आए भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता और लिखित परीक्षा में 5% अतिरिक्त अंक।
• वेतनमान: आरक्षक (जीडी) के लिए ₹19500-62000। प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देय होगा। 01.01.2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
• पदों पर भर्ती: विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। सभी पद तृतीय एवं कार्यपालक श्रेणी के हैं। चयन, प्राथमिकता, मेरिट और उपलब्धता के आधार पर होगा। गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा। मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी केवल अनारक्षित ओपन श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं, उन्हें आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
• शैक्षणिक अहर्ता: आरक्षक (जीडी) के लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या हायर सेकेंडरी समकक्ष, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु 8वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।
• निर्धारित आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष। विभिन्न श्रेणियों (अनारक्षित पुरुष, महिला, आरक्षित श्रेणी, शासकीय कर्मचारी, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक, विक्रम पुरस्कार विजेता) के लिए अधिकतम आयु सीमा और आयु में छूट का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए है। संविदा या मानद कर्मचारियों को आयु में छूट नहीं मिलेगी।
• परीक्षा योजना: दो चरणों में होगी – प्रथम चरण लिखित परीक्षा (MCQ) और द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण।
• प्रथम चरण लिखित परीक्षा (आरक्षक जीडी): 2 घंटे, 100 प्रश्न (MCQ), कोई नकारात्मक अंकन नहीं।
विषय: सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान (40 अंक), बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि (30 अंक), विज्ञान एवं सरल अंक गणित (30 अंक)।
शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चयन: विज्ञापन में दिए गए पदों की ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के विरुद्ध सात गुना अभ्यर्थियों को कट-ऑफ अंकों के अनुसार चुना जाएगा।
• द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण: इसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। इसमें न्यूनतम 30% अंक (100 में से 30) प्राप्त करना अनिवार्य है।
मध्य प्रदेश पुलिस अधीक्षक भर्ती शारीरिक मापदंड परीक्षण:
ऊंचाई और सीना (केवल पुरुषों के लिए): विशेष सशस्त्र बल और अन्य संवर्गों के लिए श्रेणीवार (अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं, मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) ऊंचाई और सीने (बिना फुलाव और फुलाव सहित) के विस्तृत मापदंड।
सीने को न्यूनतम 5 सेमी फुलाना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंडों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
• स्वास्थ्य मापदंड परीक्षण: जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा कद का माप, सीने का फुलाव, दृष्टि (6/9 और 6/12 बिना चश्मे के, रंग भेद की क्षमता), नॉक-नी, फ्लैट फुट और शारीरिक विकलांगता का परीक्षण। असंतुष्टि होने पर अपील करने का प्रावधान है। स्वास्थ्य परीक्षण की वीडियोग्राफी की जाएगी।
• आरक्षण: म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के अनुसार लंबवत (वर्टिकल) और क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण लागू होगा। महिलाओं के लिए 35%, होमगार्ड के लिए 15% और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण लागू है। पुलिस विभाग को निशक्तजनों के लिए आरक्षण से छूट दी गई है।
होमगार्ड सैनिक लिखित परीक्षा से मुक्त होंगे, उनके अंक सेवा अवधि और शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर निर्धारित होंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है।
• चयन: मूल प्रमाण-पत्रों के सफल परीक्षण के बाद ही चयन की पात्रता होगी। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रवीणता सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सह-वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
• प्रतीक्षा सूची: विज्ञापित पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जो एक वर्ष या नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी रहेगी।
• प्रमाण-पत्रों की जांच: शारीरिक दक्षता परीक्षण के बाद होगी। जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, होमगार्ड सेवा, भूतपूर्व सैनिक, नियोजित होने का प्रमाण पत्र, अंतरजातीय विवाह पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र और यात्रा किराए के भुगतान के लिए बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जैसे आवश्यक मूल प्रमाण पत्र और उनकी प्रतियां लानी होंगी।
• यात्रा किराया: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को वास्तविक यात्रा किराया दिया जाएगा।
• चरित्र सत्यापन: गलत जानकारी छुपाने या देने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। प्रतिकूल चरित्र सत्यापन के मामले में नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
• नियुक्ति: चयनित उम्मीदवार को तीन वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा और निर्धारित प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा। आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण प्रावधानों, शारीरिक नापजोख, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चरित्र सत्यापन, चिकित्सीय परीक्षण में पूर्णतः योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति मिलेगी। चयनित उम्मीदवार को कम से कम 5 वर्ष तक आवंटित इकाई में सेवा करनी होगी।
अध्याय-2: परीक्षा संचालन नियमावली
• आवेदन प्रक्रिया: केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, विभिन्न पदों के लिए एक ही आवेदन पत्र भरना होगा। सभी पदों के लिए वरीयता देना अनिवार्य है।
• फोटो और हस्ताक्षर संबंधी निर्देश: कलर फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि स्कैन करके संलग्न करनी होगी। फोटो अच्छी गुणवत्ता का, सफेद पृष्ठभूमि वाला, दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए। फोटो पर खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए।
• मूल्यांकन पद्धति: वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर पर 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
• त्रुटिपूर्ण प्रश्नों का निराकरण और अंकों का निर्धारण: यदि कोई प्रश्न गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और सभी को उस प्रश्नपत्र में अर्जित अंकों के अनुपात में अंक प्रदान किए जाएंगे।
• परीक्षा परिणाम का नामर्नलाईजेशन (Normalisation): एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित परीक्षाओं के लिए Normalized Equi-Percentile (NEP) स्केलिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
• अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) और पररूपधारण (Impersonation): परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग या पररूपधारण करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी और कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
• परीक्षा परिणाम का प्रकाशन: परिणाम ESB की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे, डाक से नहीं भेजे जाएंगे।
• पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन: परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
• सहायता केंद्र: जानकारी/समस्या के लिए MP Online के हेल्पलाइन नंबर 0755-6720200 और टोल फ्री नंबर 18002337899 पर संपर्क किया जा सकता है। शिकायतें E-mail ID “complaint.esb@mp.gov.in” पर भेजी जा सकती हैं।
• परीक्षा शहर: आवेदन भरते समय चार परीक्षा शहरों की प्राथमिकता देनी होगी। बोर्ड सीटों की उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित करेगा और परीक्षा शहरों/केंद्रों में परिवर्तन कर सकता है।
मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का पाठ्यक्रम
• प्रथम प्रश्न पत्र (100 अंक):
सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान: 40 अंक।
बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि: 30 अंक।
विज्ञान एवं सरल अंक गणित: 30 अंक।
सभी प्रश्न म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की आठवीं कक्षा के स्तर के होंगे।
MP police constable Rulebooks download - telegram channel
यह नियम पुस्तिका पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2025 में आवेदन करने और चयन प्रक्रिया को समझने के लिए एक व्यापक गाइड है। डाउनलोड करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर esb.mp.gov.in Rulebooks RB_2025 PCRT_2025 pdf file डिस्प्ले हो जाएगी। सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि स्क्रीन पर The service is unavailable दिखाई दे तो कृपया चिंता ना करें, सरकारी वेबसाइट में ट्रैफिक अधिक होने की स्थिति में ऐसा होता है। थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास करें। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल https://t.me/bhopalsamachar1 को ज्वाइन करें। चैनल पर पीडीएफ फाइल अपलोड है।