Madhya Pradesh OBC आरक्षण: 13% HOLD अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी का फैसला आज दिल्ली में

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर एवं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में HOLD कर दिए गए 13% ओबीसी अभ्यर्थियों के मामले में आज दिल्ली में फैसला हो जाएगा कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। 

इस मीटिंग की सूचना फोन कॉल द्वारा मिली है

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग की ओर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, दिनांक 4 सितंबर 2025 को राजधानी दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन में महाधिवक्ता द्वारा ओबीसी मामलों की निराकरण के संबंध में अधिवक्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है। उनको इस मीटिंग की सूचना फोन कॉल द्वारा मिली है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस मीटिंग में उनके साथ अधिवक्ता वरुण ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, हनमत लोधी, सहित शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, MPPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के 13% HOLD अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। 

श्री रामेश्वर सिंह ने कहा कि इस बैठक में ओबीसी आरक्षण के प्रकरण को सुलझाने के लिए रणनीति तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 23 सितंबर से ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए मामलों की नियमित सुनवाई शुरू होने वाली है। दिनांक 10 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस मामले के निपटारे के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था। इसी बैठक में उन्होंने अधिवक्ताओं की मीटिंग के निर्देश दिए थे। 

श्री रामेश्वर सिंह ने कहा कि:
ओबीसी आरक्षण के मामले को हल करने की चाबी महाधिवक्ता की जेब में है। वह चाहें तो सभी होल्ड पदों को अनहोल्ड कर दें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है।
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