criminal law - भीड़ के हमले से बचने हथियार और हत्या, अपराध या अधिकार, पढ़िए

Bhopal Samachar
यदि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की murder करने का प्रयास करें तो दूसरा व्यक्ति आत्मरक्षा (self-defense) में attacker को रोकने के लिए हथियार (Weapon) उठा सकता है। BNS की धारा 38 के तहत यह Permission दी गई है परंतु किसी public places पर mob lynching अथवा हिंसक भीड़ के attacks से बचने के लिए, क्या कोई व्यक्ति Weapon उठाकर भीड़ पर assault कर सकता है, और यदि इस दौरान किसी attacker की मृत्यु हो गई तो क्या होगा। आईए जानते हैं:- 

Bharatiya Nyaya Sanhita,2023 की धारा 38 व्यक्तियों को physical private प्रतिरक्षा का rights देती है एवं BNS की धारा 43 व्यक्ति को Property के विरुद्ध private defense का rights प्रदान करती है। यह अधिकार व्यक्ति को तब ही दिए जाते है जब कोई व्यक्ति against the law हमला करता है और सामने वाले व्यक्ति को death या dangers की आशंका हो लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पर Public भीड़ वाले स्थान पर हमला कर दे तब बचाव करने वाले व्यक्ति का क्या कानूनी अधिकार होगा जानिए। 

Bharatiya Nyaya Sanhita , 2023 की धारा 44, की परिभाषा

यदि किसी public places पर कोई भीड़ किसी व्यक्ति पर assault करती है और हमले का शिकार होने वाले व्यक्ति को अपनी जान का danger महसूस होता है तो वह अपने souls की रक्षा (protect)के लिए, भीड़ को रोकने के लिए licensed weapons का उपयोग भी कर सकता है। इस दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों को यदि चोट लग जाती है, यदि वह घायल हो जाती है, या फिर किसी की death हो जाती है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 44 के तहत उसके इस Crime को क्षमा कर दिया जाता है।

Important Supreme Court judgements

Gotipulla Bekatshiva Subramaniam vs. Andhra State राज्य मामले मे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रायः सभी स्वतन्त्र, सभ्य एवं लोकतांत्रिक देशों ने मान्य किया है। IPC की धारा 106(अब BNS की धारा 44 होगी) में जिस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लेख है उसका प्रयोग ऐसे सभी घातक हमलों के विरुद्ध किया जा सकेगा जिससे मृत्यु होने की आशंका हो। अत: ऐसी स्थिति में यदि कोई निर्दोष व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा के लिए हानि करने जोखिम उठाता है, तो वह दोषी नहीं माना जाएगा। 

✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!