साधारण शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति किसी को Crime करने के लिए provoke है, उसे हम दुष्प्रेरक (Abettor)कहते हैं लेकिन कानून में इसे कहाँ परिभाषित किया गया है और कौन-कौन व्यक्ति Abettor की श्रेणी में आते है जानिए:-
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 46 की परिभाषा
वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को किसी Crime करने के लिए उकसाता (Provokes)है उसे हम abettor कहते है, कौन कौन व्यक्ति abettor होगे जानिए-:
1. वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को Crime करने के लिए provokes है और वह Crime में शामिल भी न हुआ हो फिर भी वह व्यक्ति Crime का abettor होगा।
2. अगर कोई व्यक्ति Crime करने के लिए provoked देता है और व्यक्ति Crime नहीं करता है तब भी incitement वाला व्यक्ति abettor होगा।
3. अगर कोई व्यक्ति किसी minor children या नासमझ व्यक्ति अर्थात शिशु या विक्रचित (crazy) व्यक्ति को provokes मात्र है वह भी abettor होगा।
4. abetment का abetment करने वाला व्यक्ति भी abettor होगा,अर्थात मोहन किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए राम से कहता है राम उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए रमेश को कहता है यहा दोनों व्यक्ति abettor होगे।
5. Conspiracy के Crime में कौन-कौन abettor होगे जानिए As per example -:
मिस्टर Y, को मारने के लिए मिस्टर K, और मिस्टर H, मिलकर योजना बनाते है। Mr.H , Mr.K, का नाम लिए बिना Mr.M को इस योजना की जानकारी देता है। Mr.M षडयंत्र के मुताबिक Y को मार देता है। यहां Mr.K, Mr.M, दुष्प्रेरक होगे षड्यंत्र के।
✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।