केंद्रीय कर्मचारियों को 100% फेस्टिवल बोनस, वित्त मंत्रालय का आदेश जारी - Central Government employees news

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने फेस्टिवल बोनस के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत ग्रुप C और गैर-राजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को फेस्टिवल के अवसर पर 100% उत्पादकता-संबंधी बोनस (प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस) का पेमेंट सबके सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं। यह बोनस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। 

बोनस का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा

  • भारत सरकार के लिए काम करने वाले जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड III, कार्यालय सहायक, स्टोर कीपिंग कर्मचारी, इत्यादि ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। सहायक ग्रेड I (Assistant Grade I), अनुभाग अधिकारी (Section Officer), तकनीकी अधिकारी (Technical Officer) इत्यादि ग्रुप बी के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को बोनस दिया जाएगा। 
  • जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 तक काम किया है और कम से कम 6 महीने लगातार काम किया है उनको यह बोनस दिया जाएगा। 
  • यदि कोई कर्मचारी किसी कारण से पूरे साल काम नहीं कर पाया, तो उसे प्रो-राटा आधार पर (यानी जितने महीने काम किया है, उसके हिसाब से) बोनस दिया जाएगा।
  • केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारी भी इस बोनस के दायरे में आएंगे।
  • केंद्र शासित प्रदेशों (UTS) के वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार के पे स्केल पर काम करते हैं और किसी अन्य बोनस या एक्स-ग्रेशिया के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी यह लाभ मिलेगा। 
  • एड-हॉक कर्मचारी, जिनकी सेवा में कोई रुकावट नहीं है, भी पात्र होंगे।
  • कैजुअल लेबरर, जिन्होंने पिछले तीन सालों में निर्धारित दिनों तक काम किया है, उन्हें भी बोनस दिया जाएगा। इनका बोनस ₹1,184 तय किया गया है।
  • जो कर्मचारी इस तिथि से पहले रिटायर, इस्तीफा या निधन के कारण सेवा से बाहर हो गए, उनमें से केवल वे ही पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम छह महीने की सेवा की हो।
  • जो कर्मचारी डेप्युटेशन पर अन्य संगठनों में कार्यरत हैं, उन्हें बोनस उनकी वर्तमान संस्था द्वारा दिया जाएगा।
  • बोनस की राशि हमेशा निकटतम रुपये तक राउंड की जाएगी। 
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