किसी Executive Magistrate द्वारा ऐसे व्यक्ति की Inquiry करवाई जाती है जिसके कारण पब्लिक प्लेस में बाधा (Obstacle) उत्पन्न हो रही है लेकिन Magistrate द्वारा Inquiry करवाने में अधिक समय लग सकता है और Public Nuisance का खतरा इतना Serious है कि, आम नागरिकों को बहुत गंभीर क्षति (Serious Damage) हो सकती है तब Magistrate ऐसी स्थिति में BNSS की धारा 161 के अंतर्गत दोबारा Order जारी करेगा।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 161 की परिभाषा
1. अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध BNSS की धारा 152 के अंतर्गत Public Nuisance का Order Magistrate द्वारा भेजा गया है। तब Magistrate को लगता है कि व्यक्ति द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों (Proofs) की जाँच में अधिक समय लग सकता है एवं बाधा को तुरंत हटवाना Urgent है। तब मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 161 के अंतर्गत व्यक्ति को दोबारा Order भेज सकता है, एवं व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह Public Nuisance बाधा उत्पन्न करने वाली चीज को हटवा दे।
2. अगर Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 161 के अंतर्गत भेजे गए Order का व्यक्ति तुरंत पालन नहीं करता है तब Executive Magistrate खुद ऐसे साधनों द्वारा लोक-बाधा (Public Nuisance) को हटवा सकता है जैसा वह ठीक समझे।
3. मजिस्ट्रेट द्वारा Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 152 की जाँच में Pending समय से पहले किया गया सावधानीपूर्वक कार्य किसी भी प्रकार का Crime नहीं होगा एवं न ही मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई वाद दायर किया जा सकता है।
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✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।