मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा है कि, क्रमांकःएफ 03-06/2024/एक/4: राज्य शासन एतदद्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 दिसम्बर 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, बुधवार दिनांक 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी, पूर्व घोषित ऐच्छिक अवकाश के स्थान पर संपूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने आज ही घोषणा की थी
उल्लेखनीय है कि आज राजधानी भोपाल में कैबिनेट मीटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित किए गए सामान्य अवकाश पर आपत्ति उठाते हुए छुट्टी के कैलेंडर की समीक्षा करने की आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर मध्य प्रदेश में सामान्य अवकाश रखा जाए। इससे पहले तक यह सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक अवकाश था, एवं कलेक्टर द्वारा लोकल छुट्टी की घोषित की जा रही थी।
शासकीय सामान्य अवकाश क्या होता है
शासकीय सामान्य अवकाश (Government General Holiday) वह दिन होता है जिसे सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए आधिकारिक रूप से अवकाश घोषित किया जाता है। यह आमतौर पर राष्ट्रीय त्योहारों, सांस्कृतिक आयोजनों या महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के सम्मान में मनाया जाता है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, या अन्य स्थानीय त्योहार। इन दिनों में सरकारी सेवाएं सामान्य रूप से बंद रहती हैं।