MP प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा- 2025 में आरक्षित वर्ग को शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट नहीं मिल रही

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श्रीमान संपादक महोदय
,  MPESB के द्वारा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग & मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग के अंर्तगत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा- 2025 की रूलबुक के पेज नंबर 12 के बिंदु 2 पर दिया गया है कि, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंर्तगत - 
कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ 12वी पास विज्ञान संकाय के साथ या समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा/विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा/ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नांतक उपाधि (बीएलएड) अनिवार्य होगा।

नोट मे विशेष ध्यान देने योग्य बात
नोट करके लिखा गया हैं कि SC, ST, OBC, PWD उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के अहर्ताकारी अंको में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
श्रीमान महोदय जी ESB की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदन के फॉर्मेट में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के ST, SC, OBC, PWD उम्मीदवारों के लिए इस 5 प्रतिशत की छूट का कोई प्रावधान सम्मलित नहीं किया गया हैं।

अतः श्रीमान जी आयोग (MPESB) की एक गलती से मेरे जैसे हजारों अभ्यर्थी इस चयन परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। मैं इस जानकारी के कुछ अंश इस मैसेज के साथ अटैच कर रहा हूं। अतः श्रीमान जी आपसे अनुरोध है कि बिना विलंब किए , हजारों अभ्यर्थियों को आयोग (MP ESB) की गलतियों का बलि का बकरा बनने से बचाने के लिए अपने संचार चैनलों के माध्यम से इस प्रक्रिया के जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय करने में हमारी मदद करें।
और पीड़ितों को न्याय दिलाए। धन्यवाद!
आपका प्रिय पीड़ित अभ्यर्थी।
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