Madhya Pradesh में सरकारी रेस्ट हाउस आवंटन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की नई गाइडलाइन

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन के अंतर्गत आने वाले सभी विश्रामगृह (circuit House and rest house) के आवंटन एवं प्रोटोकॉल के पालन हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के पालन के लिए जिले के कलेक्टर को अंतिम रूप से जिम्मेदार और उत्तरदाई बनाया गया है। 

Guidelines for allotment of government rest house in Madhya Pradesh 

सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में विधायकों और सांसदों को रुकने के लिए रूम की डिमांड किए जाने पर कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत इसका इंतजाम कराएंगे। अगर सांसद विधायक यहां रुकने वालों की जानकारी मांगें तो उसे उपलब्ध कराना अफसरों की जिम्मेदारी होगी। विधानसभा सचिवालय की सदस्य सुविधा समिति ने सरकार से सांसदों और विधायकों को प्रोटोकॉल नहीं मिलने का मामला पिछले महीनों में उठाया गया था। इसको लेकर सदस्य सुविधा समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब भी किया गया था। इसी साल 12 मार्च को हुई बैठक में भी यह बात सामने आई थी कि विधायक, सांसद को प्रोटोकॉल के अनुसार सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस में कमरे आवंटित करने में प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

सदस्य सुविधा समिति के सभापति ने इस पर विधायकों को प्रोटोकॉल के अनुसार वरीयता के आधार कमरे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जब भी सांसद, विधायक कमरे की डिमांड करें, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी कहा है कि अगर सांसद विधायक द्वारा रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में रुकने वालों का ब्यौरा मांगा जाए तो यह जानकारी भी उन्हें देना होगी। इस तरह के निर्देश सभी विभागों के रेस्ट हाउस पर लागू होंगे जिसमें पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, स्कूल शिक्षा और अन्य विभागों के रेस्ट हाउस शामिल हैं। इसका पालन करने की जिम्मेदारी सरकार के सभी विभागों को सौंपी गई है।
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