Criminal law - क्या POLICE किसी भी व्यक्ति को BNSS की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर सकती है, जानिए

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वैसे तो आम लोगों को Police द्वारा लगाई जाने वाली CrPc की धारा 151 की जानकारी सभी को याद थी, लेकिन यह धारा नए कानून Bharatiya nagarik suraksha Sanhita,2023 में धारा 170 होगी। अब Police ज्यादातर आरोपियों को Bharatiya nagarik suraksha की धारा 170 के अंतर्गत गिरफ्तार करती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पुलिस अधिकारी इस धारा का प्रयोग किस सीमा तक कर सकते हैं एवं आम व्यक्ति को भी इस BNSS की धारा 170 की जानकारी बहुत Simple Language में प्राप्त हो सके जानिए।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023 की धारा 170 की परिभाषा

अगर किसी Police officer को किसी व्यक्ति द्वारा cognizable offence होने की Complaint BNSS की धारा 170 के अनुसार प्राप्त होती है या Police को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी serious crime करने की योजना बना रहा है तब Police officer ऐसे व्यक्ति की BNSS की धारा 170 के अनुसार बिना Magistrate के warrant के गिरफ्तार कर सकते हैं।

Police officer 24 घण्टे के अंदर arrested व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष Evidence सहित Presented करना होगा, अगर Police officer यह साबित नहीं कर पाते है कि व्यक्ति cognizable offence करने की योजना बना रहा था तब 24 घण्टे से ज्यादा ऐसे व्यक्ति को अपनी custody में बन्दी बनाकर नहीं रख सकता है।

Note:- किसी व्यक्ति द्वारा अगर परिशांति भंग होने की Possibility है तब ऐसे व्यक्ति को Police बिना warrant के BNSS की धारा-170 के अंतर्गत arrested नहीं कर सकती है अगर वह arrested करती है तो यह गिरफ्तारी Illegal होगी। ✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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