Criminal law - 7 से 12 वर्ष के बच्चे द्वारा किया गया अपराध, कब माफी योग्य होगा कब नहीं, जानिए

Bhopal Samachar
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Bharatiya Nyaya Sanhita , 2023 की धारा 20 स्पष्ट रूप से कहती है कि 7 वर्ष से कम आयु के baby (बालक) द्वारा किया गया अपराध सभी विधियों (Law) में क्षमा योग्य होता है लेकिन 7 वर्ष से अधिक और बारह वर्ष से कम आयु के baby का Crime पूर्णतः क्षमा योग्य नहीं होता है। यह Crime बच्चे के समझ एवं ना समझ पर निर्भर करता है, जानिए।

Bharatiya Nyaya Sanhita,2023 की धारा 21 की परिभाषा

7 वर्ष से ऊपर एवं 12 वर्ष से कम उम्र के baby द्वारा किया गया अपराध, उस परिस्थिति में Crime की श्रेणी में नहीं जाएगा, जब बच्चे को यह जानकारी नहीं होगी कि उसके द्वारा किया गया कार्य, कोई Crime हो रहा है अर्थात उसकी नासमझ द्वारा किया किया गया अपराध, Crime नहीं होगा, लेकिन यदि वो जानता है कि वो Crime कर रहा है, तब वह कार्य क्षमा योग्य नहीं होगा।

As per example-:

अगर कोई बालक आठ वर्ष का हैं उसको रास्ते में सोने की चेन मिल जाती है और वह उस चेन को उठा लेता है। वह नहीं जानता कि अब उस चेन का वह क्या करे और वह उस चेन को अपनी माँ को दे देता है, जिस व्यक्ति की चेन गुम हुई है वह उसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दे, तब बालक द्वारा उठाई गई चेन का वह बालक अपराध नहीं होगा क्योंकि उसे समझ नहीं थी कि वह जो कर रहा है वह अपराध है या नहीं। लेकिन यदि वही बालक चेन चोरी कर ले और बाजार में जाकर किसी को बेच दे, उसे प्राप्त हुए पैसों को खर्च कर दे, तब बालक का ऐसा कार्य अपराध होगा वह कानून में किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं होगा।
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