भोपाल: अस्पताल में बीमारियों को दूर करने का काम किया जाता है परंतु चिरायु हॉस्पिटल की कैंटीन में लोगों को बीमार करने वाले खाद्य पदार्थ की बिक्री की सूचना के आधार पर कलेक्टर की टीम द्वारा कैंटीन की निरीक्षण की कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल कलेक्ट किए गए। यदि लैब टेस्टिंग में सैंपल फेल हो जाते हैं तो कैंटीन संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यहां ध्यान देना जरूरी है कि कैंटीन चिरायु अस्पताल परिसर में संचालित है इसलिए क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी चिरायु अस्पताल की भी बनती है।
प्रियंका गृह उद्योग को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम धारा 32 का नोटिस
कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मिलावटी एवं दूषित खाद्य पदार्थों पर त्वारित कार्यवाही के निर्देश दिए। सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा प्रियंका गृह उद्योग (नमकीन कारखाना) की शिकायत प्राप्त होने पर शिवशक्ति नगर वार्ड 72 भोपाल स्थित नमकीन कारखाना पहुंच कर कारखाने में बन रहे चनाजोर नमकीन एवं इसके लिए थोड़ा के निर्माण हेतु प्रयुक्त पाम ऑयल का नमूना जांच हेतु लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल जांच हेतु संग्रहित किये एवं मौके पर नमकीन निर्माण में लगे कर्मचारियों के स्वास्थ परीक्षण, पेस्ट कंट्रोल प्रमाण पत्र एवं साफ - सफाई एवं रखरखाव का अभाव पाए जाने के कारण कारखाने के मालिक जगपाल सिंह को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत धारा 32 का नोटिस जारी किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक अन्य दल ने चिरायु हॉस्पिटल में कैंटीन, श्रीराम ड्राई फ्रूट्स बैरागढ़ एवं एयरपोर्ट रोड स्थित रेस्टोरेंटों से नमूना एवं निरीक्षण कार्रवाई की गई है।
अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र वर्मा के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य व्यावसायी द्वारा नियमों का पालन नहीं करने पर जारी सुधार सूचना में एक सप्ताह में अनुपालनार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत न करने लाइसेंस रजिस्ट्रीकरण विनियम के तहत लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। विगत दो सप्ताह में विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों पर सतत कार्यवाही करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही कर कुल 57 नमूने लेकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोग़शाला भोपाल भेजा गया है, जांच उपरांत अमानक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनियम अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएंगी।