NEEMUCH TAX घोटाला में अधिकारी, इंस्पेक्टर और व्यापारी को 5-5 साल जेल की सजा

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मध्य प्रदेश के विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जिला नीमच, श्रीमान राकेश कुमार शर्मा ने शासन के प्रति आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। दोषियों में तत्कालीन वाणिज्यिक कर अधिकारी राजू मण्डोरिया (48 वर्ष), तत्कालीन वाणिज्यिक कर निरीक्षक सुभाषचन्द्र परिहार (62 वर्ष) और व्यवसायी सोनू रूगवानी (37 वर्ष) शामिल हैं। इन्हें धारा 420 और 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के तहत 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक को 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। 

मामले का विवरण: 7.34 करोड़ का राजस्व घोटाला 

विशेष लोक अभियोजक श्री विवेक सोमानी ने बताया कि यह घोटाला मई 2011 से मार्च 2012 के बीच हुआ। Madhya Pradesh Commercial Tax Department, नीमच के अधिकारी डी. के. जैन ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), इंदौर को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, नीमच के प्रोप्राइटर सोनू रूगवानी ने फार्म 49 का दुरुपयोग किया। इस फार्म को अवैध रूप से स्कैन और एडिट कर कई व्यापारियों को जारी किया गया। वाणिज्यिक कर जांच बैरियर, नयागांव, नीमच पर विभागीय प्रक्रिया का फायदा उठाकर राजस्व हानि पहुंचाई गई। इस आपराधिक षड्यंत्र में राजू मण्डोरिया और सुभाषचन्द्र परिहार भी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर शासन को 7.34 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया और कई व्यापारियों को अवैध लाभ दिलाया। 

EOW की जांच और अभियोजन 

EOW, इंदौर ने शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया और गहन जांच शुरू की। जांच में शासकीय दस्तावेजों की छानबीन और संबंधित फर्म की तलाशी से पुष्टि हुई कि आरोपियों ने धोखाधड़ी कर 7.34 करोड़ रुपये की राजस्व हानि की। जांच पूरी होने के बाद EOW ने विशेष न्यायालय, नीमच में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया। 

कोर्ट में साक्ष्य और सजा 

विशेष लोक अभियोजक विवेक सोमानी ने कोर्ट में फरियादी, विवेचक और अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के बयान पेश कर यह साबित किया कि आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर शासन के साथ धोखाधड़ी की और अवैध लाभ कमाया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन ने कठोर सजा की मांग की। माननीय विशेष न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 
न्यायालय द्वारा इनको दोषी घोषित किया गया
Sonu Rugwani, Proprietor, Krishna Trading Company, Neemuch 
Commercial Tax Officer Raju Mandoria,
Commercial Tax Inspector Subhash Chandra Parihar
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