Mutual Fund वालों को KYC करवाना होगा, नहीं तो पैसे फंस जाएंगे, MF KYC Process

Bhopal Samachar
भारत में जितने भी लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, उन सभी को अनिवार्य रूप से KYC करवानी होगी। अन्यथा आपका पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश तो होगा, परंतु वापस नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की KYC के लिए विशेष इंतजाम (डाक विभाग और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के बीच MoU) किए हैं। इस समाचार के साथ हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप बिना किसी परेशानी के KYC कैसे करवा सकते हैं।  

How to get Mutual Fund KYC done from post office  

1 - अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं, जहां KYC सुविधा उपलब्ध हो।  
2 - काउंटर पर जाकर KYC अपडेट/रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगें। फॉर्म में अपना नाम, पता, PAN, Aadhaar, मोबाइल नंबर आदि सही-सही भरें।  
3 - आवश्यक दस्तावेज जमा करें।  
4 - बायोमेट्रिक या OTP वेरिफिकेशन होगा।  
5 - सबमिट करें और रसीद लें। 2 से 5 कार्यदिवसों में KYC अपडेट हो जाएगा।  

How to check Mutual Fund KYC Status?  

1 - किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (जैसे CAMS, KFintech) की वेबसाइट पर विजिट करें।  
2 - KYC Status या KYC Check लिंक पर क्लिक करें।  
3 - फिर अपना 10-अंकों का PAN नंबर डालें।  
4 - स्क्रीन पर आपका KYC स्टेटस दिखाई देगा।  
5 - इसमें Validated (मान्य), Registered (पंजीकृत), On Hold (अटकी हुई) या Rejected (अस्वीकृत) लिखा हुआ नजर आएगा। 
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