Madhya Pradesh मंत्री विजय शाह के खिलाफ क्वो-वारंटो के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह अब मुश्किल में हैं। पार्टी हाई कमान में तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की परंतु सुप्रीम कोर्ट उनका मंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। सागर जिले में सक्रिय कांग्रेस पार्टी की नेता जय ठाकुर ने उनके खिलाफ क्वो-वारंटो (Quo Warranto) के लिए याचिका दाखिल कर दी है। 

क्वो-वारंटो रिट क्या होता है - What is Quo Warranto

क्वो-वारंटो (Quo Warranto) रिट एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है "किसके अधिकार से"। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी सार्वजनिक पद, अधिकार या विशेषाधिकार को धारण करने का हकदार है या नहीं। 

संविधान के अनुच्छेद 164-3 के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन

कांग्रेस पार्टी की महिला नेता जय ठाकुर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई याचिका में लिखा है कि, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ क्वो-वारंटो रिट जारी करने की मांग की है, जिससे उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सके। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी, जो किसी और के लिए नहीं बल्कि केवल उन्हीं के लिए हो सकती है। क्योंकि मंत्री द्वारा की गई कमेंट के विवरण के मुताबिक कोई और नहीं है।

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का विवादित बयान

मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था:-
'उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा, कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं।' 
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