Madhya Pradesh - सागर, नीमच और सिवनी में पटवारी, क्लर्क और 2 शिक्षक सस्पेंड

मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज, 7 जुलाई 2025 को लापरवाही और अनियमितताओं के चलते कई अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सिवनी, नीमच और सागर जिलों में तीन अलग-अलग मामलों में कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspended) किया गया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और 1966 के तहत की गई, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

SEONI NEWS: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान में लापरवाही पर निलंबन

सिवनी जिले में कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने तिलवारा बाईं तट नहर संभाग, केवलारी में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 धमेन्द्र सौंधिया को सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी (gratuity) और अन्य स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई, जिसमें सहायक ग्रेड-2 द्वारा अनावश्यक देरी किए जाने का मामला सामने आया। निलंबन अवधि के दौरान धमेन्द्र सौंधिया का मुख्यालय एसडीएम कार्यालय केवलारी नियत किया गया है। 

NEEMUCH NEWS: कानून व्यवस्था में लापरवाही पर पटवारी निलंबित 

नीमच जिले के जावद में एसडीएम श्रीमती प्रीती संघवी ने सरवानिया महाराज के पटवारी पुष्कर नायक को कानून व्यवस्था (law and order) की ड्यूटी में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के लिए निलंबित किया। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू की गई। निलंबन अवधि में पुष्कर नायक का मुख्यालय तहसील कार्यालय जावद रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) प्रदान किया जाएगा। 

SAGAR NEWS: स्कूल में अनुपस्थिति और नशे की आशंका पर दो शिक्षकों पर कार्रवाई 

सागर जिले में कलेक्टर श्री संदीप जी.आर. के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय, रामघाट में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक मोहन अग्रवाल अनुपस्थित पाए गए, जबकि सहायक शिक्षक पंकज सिंह निरीक्षण के समय स्कूल पहुंचे, लेकिन उनके व्यवहार में नशे (intoxication) की आशंका पाई गई। स्कूल में मध्यान्ह भोजन (mid-day meal) वितरण में अव्यवस्था, पाठ्यपुस्तकों का वितरण न होना और छात्रों के शैक्षणिक स्तर का कमजोर होना भी सामने आया। 

जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन ने कलेक्टर के निर्देश पर दोनों शिक्षकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन और कदाचरण के आरोप में निलंबित कर दिया। मोहन अग्रवाल को केसली और पंकज सिंह को शाहगढ़ पदस्थ किया गया है। दोनों को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा
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