मध्यप्रदेश में Fish पकड़ना, मारना, बेचना कब बनता है अपराध? जानिए नियम और सजा

Bhopal Samachar
0
मध्यप्रदेश में Fish पकड़ने, मारने, बेचने या Transport करने से संबंधित नियम Madhya Pradesh Fishing Act, 1948 के तहत निर्धारित हैं। इस एक्ट की धारा 03 के अनुसार, Fisheries से संबंधित गतिविधियों के लिए व्यक्ति को License लेना अनिवार्य है। इस License के बिना कोई भी व्यक्ति नदी, नहर, तालाब, झील आदि में Fish नहीं पकड़ सकता, न ही उन्हें मार सकता है, बेच सकता है या Transport कर सकता है। 

बंद मौसम में सख्त नियम

Madhya Pradesh Fishing Act, 1948 की धारा 03 के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि License धारी व्यक्ति भी बंद मौसम (Closed Season), यानी 15 जून से अगस्त तक, किसी भी प्रकार की Fish को नहीं पकड़ सकता, नहीं मार सकता, नहीं बेच सकता और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक Transport कर सकता है। इन नियमों का पालन न करना गंभीर Violation माना जाता है।

उल्लंघन पर सजा का प्रावधान

Madhya Pradesh Fishing Act, 1948 की धारा 05 के तहत नियम तोड़ने की स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति इन Rules का उल्लंघन करता है, तो यह Cognizable अपराध माना जाएगा। इसका मतलब है कि Police Officer बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। इस अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास, पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। इस तरह के मामलों का Trial द्वितीय श्रेणी के Second Class Magistrate द्वारा किया जाता है।

नियमों का पालन क्यों जरूरी?

Madhya Pradesh Fishing Act, 1948 का उद्देश्य Fisheries के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। License और बंद मौसम के नियमों का पालन करके मछली प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, जिससे पर्यावरण और Biodiversity को संतुलित रखा जा सके। 

अतः, यदि आप मध्यप्रदेश में Fish से संबंधित गतिविधियों में शामिल हैं, तो Madhya Pradesh Fishing Act, 1948 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, ताकि कानूनी परेशानियों से बचा जा सके। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें और License प्राप्त करें। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!