भोपाल: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत सेवा के मूल भर्ती नियमों के प्रावधानों को दरकिनार कर बनाए गए नए नियमों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने और पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है। यह बात शोएब सिद्दीकी, प्रवक्ता, राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ ने कही।
राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ का विरोध
उन्होंने बताया कि राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के तत्वावधान में कार्यरत सेवा संवर्ग के भर्ती नियमों में promotion के अवसरों को समाप्त कर सभी पदों को direct recruitment में परिवर्तित करने, कार्यरत सेवा के सहायक ग्रेड 2 के promotion पद पर अनियमित रूप से direct recruitment करने, leave encashment के लाभ से वंचित करने सहित अनेक विसंगतियों के विरोध में कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव श्री पी. नरहरि को ज्ञापन सौंपने पहुंचा।
संगठन के प्रांताध्यक्ष श्री शील प्रताप सिंह पुंढीर के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में श्री सियाराम नेगी, जिला अध्यक्ष श्री प्रणव खरे, संजीव संतानी सहित जिला खंडवा एवं मंडला से आए अनेक diploma holder कर्मचारी एवं पदाधिकारी शामिल थे। प्रमुख सचिव की अनुपस्थिति में कार्यरत कर्मचारियों के service rules को संशोधित करने हेतु विभाग के अवर सचिव श्री अभिषेक सिंह को ज्ञापन सौंपा गया और चर्चा की गई। चर्चा में कहा गया कि जब राज्य सरकार द्वारा कार्यरत संवर्ग में regular employees की भांति increment, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उच्चतर समयमान pay scale का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो promotion के लाभ से वंचित क्यों किया जा रहा है?
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अवर सचिव श्री अभिषेक सिंह ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को कार्यरत सेवा भर्ती नियमों में व्याप्त विसंगतियों का संशोधन और नियमानुसार पुनरीक्षण करने का आश्वासन दिया है।
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