MP SCHOOL SHIKSHA का एक और कारनामा, प्राथमिक शिक्षक का गुपचुप ट्रांसफर कर दिया, हाई कोर्ट द्वारा निरस्त

मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के ऐसे-ऐसे हथकंडे प्रयोग किए जाते हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक प्राथमिक शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन इसके बारे में प्राथमिक शिक्षक को कुछ नहीं बताया। लगभग 2 साल बाद अचानक उसे रिलीव कर दिया गया। इसके बाद विभागीय स्तर पर ना तो उसकी सुनवाई की गई और ना ही न्याय दिया गया। शिक्षक को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने मामला समझते ही ट्रांसफर आर्डर को निरस्त कर दिया। 

10 अगस्त 2023 को ट्रांसफर किया लेकिन बताया नहीं

श्री रितेश फिलिप, प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher), मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय, टिहरा टिहरी (Government Primary School, Tihra Tehri) में कार्यरत थे। दिनांक 10 अगस्त, 2023 को, श्री रितेश फिलिप का ट्रांसफर (Transfer) शासकीय प्राथमिक विद्यालय, टिहरा टिहरी से प्राथमिक विद्यालय, सुनीति (Primary School, Suniti), जिला सागर में कर दिया गया। यह ट्रांसफर प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया था। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, यह ट्रांसफर आदेश (Transfer Order) श्री फिलिप के संज्ञान में नहीं लाया गया। विभाग की इस गलती के कारण, अगले 19 महीनों तक यह आदेश निष्क्रिय रहा। 

20 महीने और 11 दिन बाद अचानक रिलीव कर दिया

लंबे समय तक गुप्त रहे इस ट्रांसफर आदेश के आधार पर, दिनांक 21 अप्रैल, 2025 को, श्री फिलिप को प्राथमिक शाला, सुनीति (Primary School, Suniti) के लिए रिलीव (Relieved) कर दिया गया। इस अचानक कार्रवाई से आहत होकर, श्री फिलिप ने हाई कोर्ट, जबलपुर (Jabalpur High Court) में इस ट्रांसफर आदेश और रिलीविंग आदेश (Relieving Order) को चुनौती दी।

हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील की दलील 

श्री फिलिप की ओर से अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने उच्च न्यायालय, जबलपुर (High Court, Jabalpur) में याचिका प्रस्तुत की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 10 अगस्त, 2023 का ट्रांसफर आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जारी किया गया था, लेकिन इसे शिक्षक को सूचित नहीं किया गया। इस कारण, उस समय आदेश का पालन नहीं हुआ। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 19 महीने पुराना ट्रांसफर आदेश अब अपनी वैधता खो चुका है, क्योंकि प्रशासनिक आवश्यकता अब मौजूद नहीं थी। इसलिए, रिलीविंग आदेश दिनांक 21 अप्रैल, 2025 को लागू करना अनुचित है और इसे निरस्त (Cancelled) किया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट का फैसला

अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी के ठोस तर्कों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय, जबलपुर की सिंगल बेंच ने दिनांक 10 अगस्त, 2023 के ट्रांसफर आदेश और दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के रिलीविंग आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि श्री रितेश फिलिप प्राथमिक शिक्षक के रूप में शासकीय प्राथमिक विद्यालय, टिहरा टिहरी, जिला सागर में अपनी सेवाएँ जारी रखेंगे।

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