Madhya Pradesh Public Service Promotion Rules 2025
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र"(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, क्रमांक 155 - भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 जून 2025 ज्येष्ठ 29, शक 1947 के माध्यम से Madhya Pradesh Public Service Promotion Rules, 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य शासकीय कर्मचारियों को समयबद्ध promotion प्रदान करना और Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) वर्ग के कर्मचारियों को समान अवसर देना है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 क्यों बनाया गया
वर्ष 2016 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 2002 के पदोन्नति नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर status quo का आदेश मिला, जिसके कारण पिछले 9 वर्षों से promotion process रुका हुआ था। इससे कई कर्मचारी बिना promotion के रिटायर हो रहे थे, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता और कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित हुआ। नए नियम संविधान के Article 16 और Article 335 के तहत बनाए गए हैं, जो reservation और merit को संतुलित करते हैं।
नए नियमों की मुख्य विशेषताएं
पदोन्नति का आधार:
- प्रथम श्रेणी के उच्च पदों पर Merit-cum-Seniority के आधार पर promotion होगी।
- अन्य पदों पर Seniority-cum-Fitness के आधार पर चयन होगा।
आरक्षण की गणना:
- ST के लिए 20% और SC के लिए 16% reserved posts निर्धारित किए जाएंगे।
- X और Y मान प्रशासनिक दक्षता के आधार पर तय होंगे, जो सामान्यतः 1 होंगे।
- हर 5 साल में reservation percentage का पुनर्मूल्यांकन होगा।
विभागीय पदोन्नति समिति (DPC):
- DPC meeting प्रत्येक selection year में सितंबर-नवंबर के बीच होगी।
- 31 दिसंबर 2025 तक की रिक्तियों के लिए विशेष बैठक आयोजित होगी।
- Annual Confidential Reports (ACRs) के आधार पर कर्मचारियों की उपयुक्तता तय होगी।
अर्हकारी सेवा:
- promotion के लिए qualifying service की गणना feeder cadre में नियुक्ति से होगी।
- ACRs में न्यूनतम अंक जरूरी होंगे, जैसे प्रथम श्रेणी के लिए 15 अंक।
वेतन निर्धारण:
- promotion के बाद pay fixation उच्च पद के pay scale में होगा।
- कर्मचारी increment date पर भी pay fixation का विकल्प चुन सकते हैं।
अनुशासनात्मक कार्रवाई:
- यदि कर्मचारी पर disciplinary action लंबित है, तो उसका नाम sealed cover में रखा जाएगा।
- दोषमुक्त होने पर promotion की तारीख DPC की सिफारिश से तय होगी।
लाभ और प्रभाव
ये नियम public service में रुके हुए promotions को गति देंगे और SC/ST कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। Departmental Promotion Committee (DPC) की नियमित बैठकें और ACRs आधारित मूल्यांकन से पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
पीडीएफ फाइल भोपाल समाचार के अधिकृत टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। जहां से डाउनलोड की जा सकती है।